शिल्पा शेट्टी (सौ. फाइल फोटो ) 
मुंबई

बिना अनुमति नाम-तस्वीर इस्तेमाल नहीं, शिल्पा शेट्टी मामले में उच्च न्यायालय का सख्त आदेश

Bombay High Court ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा करते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज या उनसे मिलती पहचान के बिना अनुमति उपयोग पर रोक लगा दी है।

अपूर्वा नायक

Shilpa Shetty Personality Rights Case: मुंबई में उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज या उनसे मिलती-जुलती पहचान का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता। अदालत का यह आदेश डिजिटल माध्यमों पर बढ़ते दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग कर व्यावसायिक लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत के अनुसार किसी भी कलाकार की पहचान और प्रतिष्ठा का गलत उपयोग करना कानून के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना आवश्यक है।

आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अभिनेत्री के नाम से विभिन्न सामाजिक मंचों पर प्रसारित हो रही आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री को तुरंत हटाया जाए। न्यायालय का मानना है कि डिजिटल माध्यमों पर फैलने वाली ऐसी सामग्री किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

इंटरनेट को डिजिटल नकल का अड्डा नहीं बनने देंगे

अभिनेत्री की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता सना रईस खान ने बताया कि अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि इंटरनेट को डिजिटल नकल और भ्रामक सामग्री का अड्डा नहीं बनने दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की पहचान की रक्षा करना कानून की जिम्मेदारी है।

अन्य कलाकारों को भी मिल चुकी है सुरक्षा

इस निर्णय के बाद शिल्पा शेट्टी उन प्रसिद्ध कलाकारों की सूची में शामिल हो गई हैं जिन्हें न्यायालय से व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा मिली है। इस सूची में ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, सलमान खान और काजोल जैसे कई प्रसिद्ध कलाकार पहले से शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला डिजिटल युग में कलाकारों और सार्वजनिक व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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