गंदगी जुर्माना (सौ. सोशल मीडिया ) 
मुंबई

Mumbai: सड़क पर कचरा फेंकना, पेशाब या थूकना होगा महंगा, बीएमसी ने नया जुर्माना तय किया

BMC ने मुंबई में सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने और खुले में कचरा जलाने जैसे कृत्यों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नया नियम 1 फरवरी से लागू होगा और उल्लंघन करने पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।

अपूर्वा नायक

Mumbai News In Hindi: शहर में अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं है क्योंकि बीएमसी अब बड़ी कदम उठाने जा रही है। मुंबई में लोग सार्वजनिक स्थान पर गंदगी न फैलाएं, खुले में कचरा न जलाएं, सड़क पर थूकें नहीं, कपड़ा न धोएं, पेशाब न करें इसके लिए बीएमसी ने जुर्माने की राशि दो गुने से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दी है।

जुर्माने की प्रस्ताव को बीएमसी आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। यह नियम अगले महीने एक फरवरी से लागू किया जाएगा।

किस तरह की गंदगी पर कितना होगा जुर्माना

  • सड़कों, सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेकने पर 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये
  • थूकने परः 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये
  • खुले में नहाने परः पहले 100 रुपये, अब 300 रुपये
  • पेशाब करने परः पहले 200 रुपये, अब 500 रुपये
  • शौच करने परः पहले 100 रुपये, अब 500 रुपये
  • जानवरों, पक्षियों को खाना खिलाने परः पहले 500 और अब भी 500 रुपये
  • बर्तन/कपड़े धोने परः पहले 200 रुपये, अब 300 रुपये
  • गार्बेज जलाने परः पहले 200 रुपये, अब 500 रुपये
  • डिब्बे फेंकने परः पहले 2000 रुपये, अब 20,000 से 25,000 रुपये
  • कमर्शियल प्रॉपर्टी में कचरा जलाने परः 100 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये

अगर प्रदूषण कम नहीं किया, तो सैलरी बंद

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय संबंधी उसके आदेशों की जानबूझकर अपहेलना' पर शुक्रवार को नगर निकाय के अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकारी भी उसी अशुद्ध हवा में सांस ले रहे है और वे किसी 'अलग दुनिया में नहीं रह रहे है।

अदालत ने उनका वेतन रोकने की चेतावनी भी दी। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने और गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को सुधारने के लिए उपाय करने में विफल रहने पर मुंबई और नवी मुंबई मनपा आयुक्तों के वेतन रोकने की चेतावनी दी। हाई कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से बार-बार जारी किए गए उसके आदेशों की "जान बूझकर अवहेलना" की गई है।

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