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मुंबई एयरपोर्ट T2 के पास अवैध मस्जिद का पानी काटने का बीएमसी का निर्देश, MIAL को मिला 7 दिन का नोटिस

Mumbai Airport News: मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल-2 के पास स्थित धार्मिक ढांचे का पानी काटने के लिए बीएमसी ने MIAL को नोटिस भेजा है। मंजूरी का दस्तावेज न देने पर जल आपूर्ति काटी जाएगी।

रूपम सिंह

Mumbai Airport T2 Unauthorized Mosque BMC Notice: मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से सटे धार्मिक ढांचे को लेकर विवाद के बीच बीएमसी ने एयरपोर्ट प्रबंधन को पानी कनेक्शन के संबंध में नोटिस जारी किया है।

बीएमसी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) के कार्यकारी अभियंता को सात दिनों के भीतर पानी कनेक्शन की वैध मंजूरी से जुड़े दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है।

पानी कनेक्शन की मंजूरी का रिकॉर्ड मांगा

मुंबई बीएमसी के अनुसार, उसके पास संबंधित मस्जिद के पानी कनेक्शन को लेकर वैध मंजूरी का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। निकाय ने एयरपोर्ट प्रबंधन से कहा है कि यदि कनेक्शन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली गई है, तो उसके दस्तावेज निर्धारित समय में प्रस्तुत किए जाएं।

दस्तावेज नहीं देने पर आपूर्ति काटने की चेतावनी

नोटिस में कहा गया है कि सात दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर पानी की आपूर्ति काटने की कार्रवाई की जा सकती है। बीएमसी ने इसके साथ ही नगर निगम अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

किरीट सोमैया ने उठाया था मामला

इससे पहले 8 सितंबर को भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास स्थित मस्जिद को हटाने की मांग की थी। उनका दावा था कि यह ढांचा अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के टैक्सी स्टैंड क्षेत्र में बिना वैध अनुमति संचालित हो रहा है।

MMRDA ने जारी किया था नोटिस

मामले के बाद एमएमआरडीए ने संबंधित ढांचे को अवैध बताते हुए चार सप्ताह में परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया था। एमएमआरडीए के मुताबिक, एयरपोर्ट क्षेत्र की अंतरिम विकास योजना में सार्वजनिक पूजा स्थल के लिए प्रावधान नहीं है।

एयरपोर्ट प्रबंधन पर जिम्मेदारी

एमएमआरडीए ने संबंधित ढांचे को लेकर आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर डाली है। अब बीएमसी की ओर से पानी कनेक्शन के दस्तावेज मांगे जाने के बाद मामले में एक और प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है।

फिलहाल एयरपोर्ट प्रबंधन को सात दिनों के भीतर पानी कनेक्शन से संबंधित मंजूरी के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद दस्तावेजों की स्थिति के आधार पर पानी आपूर्ति और अन्य कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

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