मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोर्स: सोशल मीडिया
महाराष्ट्र

फडणवीस कैबिनेट में बड़े फैसले: स्किल यूनिवर्सिटी, समाज कार्य शिक्षा, ग्रीन एनर्जी के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव

Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने निजी स्किल यूनिवर्सिटी के लिए एकीकृत नियम, कॉलेजों में समाज कार्य पाठ्यक्रम, ग्रीन एनर्जी में छूट और नए न्यायिक पीठों की स्थापना को मंजूरी दी।

आकाश मसने

Maharashtra Skill University Rules: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। सरकार ने निजी कौशल विश्वविद्यालयों (प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटी) की स्थापना के नियमों में सुधार करते हुए अब सभी के लिए एक समान कानून लागू करने का फैसला किया है।

इसके साथ ही पारंपरिक कॉलेजों में सोशल वर्क की स्वतंत्र शाखाएं खोलने और अतिरिक्त बैच शुरू करने की मंजूरी देकर कौशल्य विद्यापीठ और समाजकार्य शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की नींव रखी है। बैठक में हरित ऊर्जा, कृषि और न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में भी अहम फैसले लिए गए।

निजी कौशल विश्वविद्यालयों के नियम हुए सरल

मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2021 के पुराने फैसले को रद्द कर अब सभी स्व-वित्तपोषित निजी कौशल विश्वविद्यालयों के लिए एक ही अधिनियम लागू करने की मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत आवेदन हेतु 1 करोड़ रुपए का शुल्क तय किया गया है। विश्वविद्यालय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 25 एकड़, जिला मुख्यालयों पर 15 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 10 एकड़ जमीन के साथ 15 हजार वर्ग मीटर का निर्माण और 10 करोड़ रुपए का दान कोष होना अनिवार्य रहेगा।

समाज कार्य पाठ्यक्रम और नए अवसर

शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से पारंपरिक कॉलेजों में समाज कार्य विषय की स्वतंत्र शाखा और मौजूदा समाज कार्य कॉलेजों में बिना अनुदान नई अतिरिक्त टुकड़ी शुरू करने की अनुमति दी गई है। इससे राज्य में प्रशिक्षित समाज सेवकों की कमी दूर होगी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

ऊर्जा, कृषि और न्याय क्षेत्र से जुड़े अन्य निर्णय

अक्षय ऊर्जा को राहत: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन हस्तांतरण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट और ग्रुप या एसपीवी कंपनियों के बीच जमीन हस्तांतरण पर स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया गया।

कृषि विभाग में नए पद: कृषि अभियांत्रिकी और एग्रीस्टैक निदेशालयों के संचालन के लिए निदेशक व सह-निदेशक सहित 4 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली।

हदगांव में सत्र न्यायालय: नांदेड के हदगांव में नया जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा। वहीं लातूर की किल्लारी चीनी मिल को एनसीडीसी से 18 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की विशेष स्वीकृति दी गई।

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