जिलाधीश , बाल विवाह (सोर्स: नवभारत फाइल फोटो) 
गोंदिया

गोंदिया में जिलाधीश ने बाल अपराध और बाल विवाह रोकने के दिए सख्त निर्देश, 22 हजार से अधिक लोगों ने ली शपथ

Gondia Child Marriage News: गोंदिया के जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने बाल संरक्षण समितियों की बैठक में बाल विवाह और यौन अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।

रूपम सिंह

Gondia Child Protection Committee News: गोंदिया जिले में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, हिंसा और बाल विवाह की दर को समाप्त करने के लिए बच्चों से संबंधित काम करने वाले सभी यंत्रणा को कानून को प्रभावी ढंग से लागू करें, ऐसे निर्देश जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने जिलाधीश कार्यालय सभागृह में जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति द चाइल्ड हेल्प लाइन समिति की समीक्षा बैठक में दिए।

इस अवसर पर जिला महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनीकर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। अभिजीत गोल्हार, नंदिनी चानपुरकर, मानोचिकित्सक विशेषज्ञ डॉ. स्नेहा शर्मा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष खोब्रागड़े, शासकीय बाल निरीक्षणगृह की अधीक्षक मनीषा आंबेडारे मुख्य रूप से उपस्थित थे।

बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों व हिंसा को रोकने तथा बाल विवाह जैसी अवांछनीय प्रथाओं व रीति-रिवाजों को समाप्त करने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समितियों के साथ-साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों व बच्चों के अभिभावकों, शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बच्चों से संबंधित कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। संबंधित यंत्रणा से समन्वय बनाए रखा जाए।

22 हजार से पार पहुंचा शपथ का आंकड़ा

जिला महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर ने उक्त तीनों समितियों की समीक्षा बैठक का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत महिला व बाल विकास विभाग की मिशन वात्सल्य योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा देखरेख व संरक्षण में रहने वाले बच्चों को संस्था में प्रवेश देकर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई

गई है तथा संस्था के बाहर के बच्चों को भी योजना का लाभ दिया गया है। साथ ही 100 दिवसीय कार्य कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत हमारा संकल्प अभियान के तहत पूरे जिले में चित्ररथ प्रसारित कर अब तक 22,474 लोगों ने बाल विवाह की शपथ लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

सतर्कता से काम करें संस्थाएं

बच्चों के खिलाफ अपराध की सूचना हर हाल में दी जाए और पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला गोंदिया महिला व बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण सेल, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 और बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं भी कुशलतापूर्वक और सतर्कता से काम करें, ऐसे निर्देश जिलाधीश ने दिए।

बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराध, अवैध रूप से गोद लेने के मामले, बाल विवाह आदि को समय रहते रोकने के लिए इनसे निपटा जाए। साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन, आंगनवाड़ी सेविका, जिला बाल संरक्षण सेल या चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर भी संपर्क करें।

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