गोंदिया

सेंधमारी के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

नवभारत डेस्क

गोंदिया. घरों में चोरी करने वाले दसखोली निवासी खन्ना राजकुमार कुमार (27) को मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई है. सिंधी कॉलोनी निवासी फिर्यादी नरेश आसनदास भक्तानी के लोहा लाइन गंज बाजार गोंदिया स्थित किराणा दुकान का ताला तोड़कर आरोपी ने होम थियटर, काजू, बादाम, सुपारी, चिल्लर सिक्के ऐसे कुल 6 हजार रु. का माल चोरी किया था.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी दसखोली निवासी खन्ना राजकुमार कुमार (27) व योगेश उगेमुगे (30) को गिरफ्तार किया था और माल जब्त किया गया था. आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य एकत्रित कर दोषारोपपत्र मुख्य न्याय दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया. मामले की सुनवाई में आरोपी योगेश उगेमुगे को न्यायालय पहले ही सजा दे चुकी है.

आरोपी खन्ना राजकुमार कुमार को न्यायलय के समक्ष पेश किया गया. उसके खिलाफ न्यायालय में पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रु. जुर्माना की सजा सुनाई है. अपराध की जांच पुलिस उपनिरीक्षक मिलिंद नवगिरे ने की तथा मामले की पैरवी सहायक सरकारी वकील मुकेश बोरीकर ने की. न्यायालय का काम हवलदार ओमराज जामकाटे, सिपाही किरसान ने देखा.

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