FDA Seizes 1121kg Suspicious Sweets: छत्रपति संभाजीनगर में त्योहारों के मौसम में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर में बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान के तहत विभागीय दल ने 16 सितंबर को पदमपुरा स्थित पंचवटी होटल के सामने पार्किंग क्षेत्र में एक ही समय दो अलग-अलग विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की।
गुजरात से यात्री बसों के जरिए लाया गया कुल 1,121 किलोग्राम संदिग्ध मिठाई का भंडार जब्त किया गया। इसकी कुल कीमत 1,92,710 रुपये बताई गई है। अधिकारियों के अनुसार, जब्त सामग्री में खोवा आधारित मिठाइयां और हलवा शामिल हैं। यह जानकारी एफडीए विभाग के सह आयुक्त श्रीकांत करकाले ने दी।
करकाले के अनुसार, यह खाद्य सामग्री गुजरात से यात्री बसों के जरिए लाई गई थी। विभागीय जांच में आरोप है कि सामग्री के परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी और तापमान संबंधी नियमों का भी पालन नहीं किया गया।
पार्किंग क्षेत्र में मिठाई का भंडार सीधे जमीन पर बेहद अस्वच्छ स्थिति में रखा मिला। सामग्री की गुणवत्ता पर भी संदेह होने के कारण विभाग ने पूरा माल अपने कब्जे में ले लिया।
उन्होंने बताया कि पहली कार्रवाई श्री सेवा सिंह हरमोहनसिंह सबरवाल के विरुद्ध की गई। उनके पास से 720 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 1,24,540 रुपये है। अधिकारियों के मुताबिक यह माल जालना और परभणी भेजा जाना था।
जब्त सामग्री में गणेशा नाम की प्रीमियम मिठाई 148 किलोग्राम, कीमत 25,160 रुपये, कृष्णा नाम की स्वादिष्ट मिठाई 358 किलोग्राम, कीमत 60,860 रुपये तथा कृष्णा नाम का हलवा 214 किलोग्राम, कीमत 38,520 रुपये शामिल है।
दूसरी कार्रवाई श्री सागर सोमेश लिंबोरे की वरद ट्रेडिंग प्रतिष्ठान के विरुद्ध की गई। यहां से 401 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई। इसकी कीमत 68,170 रुपये है। विभाग के अनुसार यह माल छत्रपति संभाजीनगर में बिक्री के लिए मंगाया गया था।
इसमें सिद्धेश्वरी नाम की स्वादिष्ट मिठाई 268 किलोग्राम, जिसकी कीमत 45,560 रुपये है, तथा श्री श्याम नाम का मीठा हलवा 133 किलोग्राम, जिसकी कीमत 22,610 रुपये है, शामिल है।
FDA अधिकारियों ने दोनों कार्रवाइयों के दौरान मिले सभी खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं। इन्हें गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
अधिकारियों के अनुसार, जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कार्रवाई तय होगी।
जब्त किया गया पूरा माल नाशवान होने के कारण उसे तत्काल नष्ट करने के बजाय सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। विभाग ने इसे पैठण तहसील के बिडकीन स्थित प्रियो वेयरहाउसिंग के शीतगृह में सुरक्षित रखा है।
यह माल आगे के आदेश तक विभागीय निगरानी में रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। शहर में बाहर से आने वाली मिठाइयों, खोवा आधारित उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच आगे भी जारी रहेगी।
विभागीय कार्रवाई में जब्त सामग्री का वजन 1,121 किलोग्राम और मूल्य 1,92,710 रुपये है। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी कीर्तिका ल। झाडे और दक्षता एस। ए। केदार के संयुक्त दल ने की। त्योहारों में सामग्री उपलब्ध कराना अभियान का उद्देश्य है।