Chhatrapati Sambhajinagar PMC Action: छत्रपति संभाजीनगर के पडेगांव और मिटमिटा क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित किए गए अनधिकृत लेआउट के खिलाफ महानगरपालिका ने गुरुवार को बडी कार्रवाई करते हुए करीब 920 प्लॉट निष्कासित कर दिए। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।
संभाजीनगर महानगरपालिका आयुक्त के आदेश पर मुख्य अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। पडेगांव-मिटमिटा क्षेत्र के गट नंबर 156, 158, 98/2, 99, 111, 110, 112 और 113 में अलग-अलग नौ स्थानों पर विकसित किए गए अनधिकृत लेआउट को निष्कासित किया गया।
कार्रवाई के दौरान जमीन पर की गई प्लॉट की निशानदेही और अन्य अवैध निर्माण को हटाया गया। मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना सक्षम अनुमति के जमीन का लेआउट तैयार कर प्लॉट काटना और उनकी बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इन भूखंडों से संबंधित लोगों में शिवनाथ ताठे, भारूका, शेख रेहान अब्दुल रशीद और सय्यद खान के नाम सामने आए हैं। इन के खिलाफ कानूनी कारवाई की जायेगी।कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण सहायक आयुक्त संजय सुरडकर, इमारत निरीक्षक मुकेश खडसे, रविंद्र देसाई, नागरिक मित्र दल सहित अतिक्रमण विभाग की पूरी टीम मौजूद रही।
मनपा की इस कार्रवाई से पडेगांव क्षेत्र और मिटमिटा क्षेत्र में अनधिकृत प्लॉटिंग करने वालों को बड़ा झटका लगा है।
संभाजीनगर मनपा प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी जमीन या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधानिक मंजूरी, लेआउट अनुमति और रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन की जांच अवश्य कर लें।
बिना अनुमति विकसित किए गए प्लॉट खरीदने पर भविष्य में भारी आर्थिक नुकसान और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अवैध निर्माण और लेआउट्स के खिलाफ महानगरपालिका का यह जब्ती व कार्रवाई अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।