चुनाव निर्वाचन आयोग (फोटो नवभारत)
छत्रपति संभाजीनगर

औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू, लाउडस्पीकर, पोस्टर और वाहन प्रचार को लेकर नए निर्देश

Graduates Constituency Election: छत्रपति संभाजीनगर में औरंगाबाद विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के चलते 22 सितंबर से आचार संहिता लागू है। बिना अनुमति लाउडस्पीकर और प्रचार सामग्री पर रोक है।

आलोक उमाकृष्ण

Sambhajinagar Election Model Code Conduct: औरंगाबाद विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र-2026 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ जिले में 22 सितंबर से आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी तथा सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी विनय गोडा जी.सी. ने संबंधित अधिकारियों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी।

आचार संहिता की अवधि में पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बाद चलित वाहनों अथवा अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्धारित स्थानों पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रतिबंध

आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक प्रचार सामग्री लगाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती है। सार्वजनिक इमारतों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे राजनीतिक पोस्टर, बैनर, कटआउट, चित्र और होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे दुर्घटना या यातायात में बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

वाहनों पर प्रचार सामग्री लगाने पर रोक

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्व अनुमति के बिना ऑटो रिक्शा, टेम्पो, साइकिल रिक्शा, साइकिल तथा अन्य वाहनों पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न, झंडे अथवा नारे लगाने पर भी रोक रहेगी।

मुद्रणालयों और प्रकाशकों को नमूना मतपत्र प्रकाशित करते समय चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। नमूना मतपत्र में अन्य उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न, निर्धारित कागज तथा निर्धारित आकार संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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