रेस्तरां में कार्यवाई के द्वौरान (फोटो नवभारत) 
औरंगाबाद

छत्रपति संभाजीनगर में आयुक्त तुकाराम मुंढे के आदेश पर FDA ने दो रेस्तरां के लाइसेंस को किया निलंबित

Mundhe Suspended Restaurants License: संभाजीनगर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दो रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित। जांच में कृत्रिम रंग, फफूंद लगी सामग्री और गंदगी जैसी गंभीर अनियमितताएं मिलीं।

आलोक उमाकृष्ण

Tukaram Mundhe Suspended Restaurants License: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर के दो प्रमुख रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खाद्य व्यवसाय लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं।

जांच के दौरान कृत्रिम रंगों का उपयोग, फफूंद लगी सब्जियां और खाद्य सामग्री, रसोई में गंदगी तथा ग्राहकों के लिए निःशुल्क पेयजल उपलब्ध होने संबंधी सूचना पट्ट नहीं मिलने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

सह आयुक्त (खाद्य) श्रीरा. करकले ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे के 23 जून के निर्देशों के अनुसार छत्रपति संभाजीनगर संभाग के होटलों और रेस्तरां में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पिछले दो दिनों से शहर के यल्ला-यल्ला रेस्तरां (गजानन महाराज मंदिर रोड) तथा आईच्या गावात रेस्तरां (इतखेड़ा) का निरीक्षण किया गया।

लाइसेंस निलंबित करने का कारण

जांच में यल्ला-यल्ला रेस्तरां में बटर चिकन, पनीर ग्रीन, हरियाली कबाब, चिकन लॉलीपॉप सहित कई व्यंजनों तथा तैयार ग्रेवी में कृत्रिम खाद्य रंगों का उपयोग पाया गया। अधिकारियों ने मौके से रंग के डिब्बे जब्त कर नष्ट कर दिए। रसोई में गंदगी, फफूंद लगी सब्जियां, खुले में रखी ग्रेवी तथा अस्वच्छ तरीके से रखी कच्ची खाद्य सामग्री भी मिली। इसके अलावा ग्राहकों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध होने का अनिवार्य सूचना पट्ट भी नहीं लगा था।

वहीं, आईच्या गावात रेस्तरां में बटर के स्थान पर प्रोफेशनल फैट स्प्रेड का उपयोग कर ग्राहकों को बटर तंदूरी रोटी, बटर नान और अन्य व्यंजन परोसे जा रहे थे। निरीक्षण में फफूंद लगी खाद्य सामग्री और पत्तेदार सब्जियां, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग, कच्ची खाद्य सामग्री और कूड़ेदान को एक ही स्थान पर रखा जाना तथा कृत्रिम रंगों का उपयोग भी पाया गया। यहां भी निःशुल्क पेयजल संबंधी सूचना पट्ट नहीं लगाया गया था।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन किसे चेतावनी दी!

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए दोनों रेस्तरां के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त द. वि. पाटील तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी व. ता. रोडे और की. ल. झाड़े की टीम ने संयुक्त रूप से की। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

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