शौचालय (सौ. सोशल मीडिया ) 
औरंगाबाद

Sambhaji Nagar: उम्मीदवारों को झटका, निर्वाचन आयोग का नया शौचालय नियम लागू

Maharashtra Nikay Chunav: मनपा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने नया नियम लागू किया है। अब नगरसेवक पद के उम्मीदवारों को नामांकन के साथ शौचालय संबंधी शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।

अपूर्वा नायक

Chhatrapati Sambhaji Nagar News In Hindi: आगामी मनपा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे नगरसेवक पद के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐन वक्त पर बड़ा झटका लगा है।

नए निर्देशों के तहत अब उम्मीदवारों को नामांकन के साथ शौचालय से संबंधित शपथपत्र (टॉयलेट एफिडेविट) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इस नियम के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके निवास स्थान पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।

यदि शौचालय नहीं है, तो उसका कारण और भविष्य में शौचालय निर्माण की योजना का विवरण भी शपथपत्र में देना होगा। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच जैसी समस्याओं पर रोक लगाना है।

अचानक लागू हुए इस नियम से कई इच्छुक उम्मीदवार असमंजस में पड़ गए हैं। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि नामांकन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन नए नियम के कारण अब अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है। वहीं, कई लोगों ने इसे समय की कमी में लागू किया गया नियम बताते हुए नाराजगी भी जताई है।

नियम में किसी को नहीं दी जाएगी छूट

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, नियम सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू होगा और किसी को भी इसमें छूट नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि शपथ अधूरा या गलत पाए जाने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है, राजनीतिक हलकों में इस नए नियम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

कुछ दल इसे स्वच्छता की दिशा में सकारात्मक कदम बत्ता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे छोटे और नए उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। मनपा चुनाव के मद्देनजर यह नया नियम उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है और आने वाले दिनों में इसका असर नामांकन प्रक्रिया पर साफ दिखाई देगा।

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