Akola Consumer Protection: अकोला जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. को ग्राहक का दावा खारिज करने पर कठोर आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता ऋषिकेश वाकोडे को कुल 3 लाख 49 हजार रुपये से अधिक राशि अदा करने का निर्देश दिया है। इसमें चिकित्सा खर्च, मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा और शिकायत खर्च शामिल है।
साथ ही इस पूरी राशि पर शिकायत दाखिल करने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी दिया गया है। जानकारी के अनुसार, ऋषिकेश वाकोडे ने कंपनी से एक्टिव वन मैक्स नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी।
8 अगस्त 2024 को हुए एक गंभीर दुर्घटना में उन्हें भारी खर्च करना पड़ा। उपचार के बाद उन्होंने पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने तकनीकी कारण बताकर इसे नामंजूर कर दिया। इसके बाद वाकोडे ने एड। अतुल सराग के माध्यम से आयोग में शिकायत दर्ज की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने बीमा कंपनी का आक्षेप खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया।
ये भी पढ़े: 4 महीने से नहीं मिला कमीशन, नागपुर के राशन दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट; मांग के बावजूद प्रशासन उदासीन
आदेशानुसार कंपनी को 3,34,761 रुपये चिकित्सा खर्च, 10 हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा और 5 हजार रुपये शिकायत खर्च अदा करना होगा। साथ ही पूरी राशि पर 9 प्रश वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला बीमा कंपनियों के लिए एक बड़ा सबक माना जा रहा है।