120 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित (सोर्स: एआई)
अहिल्यानगर

नासिक, जलगांव व धुले समेत 5 जिलों में FDA की जांच, 3.78 करोड़ का संदिग्ध खाद्य सामान जब्त; 120 लाइसेंस निलंबित

Nashik FDA Action: त्योहार विशेष अभियान के तहत FDA ने नासिक मंडल के 5 जिलों में 120 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए और 3.78 करोड़ रुपये के संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए।

आलोक उमाकृष्ण

Highlights

  • अभियान 16 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक चलाया गया।

  • नासिक में 65, जलगांव में 23 और धुले में 13 लाइसेंस निलंबित हुए।

  • अहिल्यानगर में 10 और नंदुरबार में 9 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई।

  • नागरिक संदिग्ध खाद्य पदार्थों की शिकायत complaints.mahafda.in पर कर सकते हैं।

120 Food Licenses Suspended During Festival: त्योहार विशेष अभियान 2026 के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नासिक मंडल के 5 जिलों में व्यापक कार्रवाई करते हुए 120 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इस दौरान कुल 2 लाख 27 हजार किलोग्राम संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ 78 लाख रुपये है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे और सह आयुक्त मंगेश माने के मार्गदर्शन में 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नासिक, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले और नंदुरबार जिलों में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई।

नासिक में सबसे ज्यादा 65 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई में नासिक जिले के सबसे अधिक 65 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा जलगांव में 23, धुले में 13, अहिल्यानगर में 10 और नंदुरबार में 9 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।

जांच अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों का बड़ा स्टॉक जब्त किया गया। इसमें मिठाई, चिवड़ा, खाद्य तेल, मसाले, फरसाण, खोया, मक्खन, पैकेज्ड पेयजल, मावा और भगार शामिल हैं। जब्त खाद्य पदार्थों में प्रमुख रूप से मसाले, खाद्य तेल, मिठाइयां और फरसाण की मात्रा अधिक रही।

जांच में सामने आईं कई अनियमितताएं

जांच में कुछ खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। कई प्रतिष्ठानों में उत्पादन और भंडारण की अस्वच्छ परिस्थितियां सामने आईं। कुछ उत्पादों पर गलत लेबलिंग और ब्रांडिंग भी पाई गई।

खाद्य तेल की दोबारा पैकिंग के लिए पुराने डिब्बों का इस्तेमाल, लेबलिंग नियमों का उल्लंघन तथा वैध फोर्टिफिकेशन लाइसेंस के बिना 'फोर्टिफाइड ऑयल' का दावा करने जैसी अनियमितताएं भी मिलीं। मिठाइयों में निर्धारित सीमा से अधिक कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल का मामला भी सामने आया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नागरिक संदिग्ध खाद्य पदार्थों की शिकायत complaints.mahafda.in पर दर्ज करा सकते हैं। खाद्य कारोबारियों से आवश्यक लाइसेंस लेकर नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

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