Ujjain Sarpanch POCSO Case: उज्जैन जिले के महिदपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के आरोप में ग्राम पंचायत रसूलपुरा के सरपंच एवं सरपंच संघ अध्यक्ष राम ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता महिदपुर क्षेत्र की रहने वाली है। शिकायत में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में उसकी पहचान आरोपी से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोप है कि 5 जून को आरोपी ने बालिका को महिदपुर स्थित अपने घर बुलाया, जहां उसके साथ गलत हरकत करने और दुष्कर्म का प्रयास किया गया।
घटना के बाद पीड़िता ने दो दिन तक किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। बाद में उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया कि 9 जून को शिकायत प्राप्त होने के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 127(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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उज्जैन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्थानीय स्तर पर इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जा रही है और कानून के अनुसार पूरे मामले की संवेदनशीलता के साथ जांच की जा रही है।