Seoni Hawala Case Suspended SDOP Pooja Pandey Gets Regular Bail From Supreme Court: मध्य प्रदेश के चर्चित सिवनी हवाला कांड में निलंबित एसडीओपी पूजा पाण्डेय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें नियमित जमानत देते हुए महिला होने और छोटे बच्चे के साथ जेल में रहने को अहम आधार माना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुचर्चित हवाला डकैती मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
जानकारी के मुताबिक पूजा पाण्डेय पिछले कई महीनों से न्यायिक हिरासत में थीं और उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ जेल में रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने इस मानवीय पहलू को गंभीरता से लेते हुए उन्हें राहत प्रदान की।
इससे पहले पूजा पाण्डेय ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आवेदन किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी एक युवा महिला और सिंगल मदर हैं, इसलिए उन्हें नियमित जमानत प्रदान की जाती है।
दरअसल, पूरा मामला सिवनी जिले में कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार करीब तीन करोड़ रुपये की हवाला राशि को सुनियोजित तरीके से कब्जे में लिया गया था। आरोप यह भी हैं कि इस वारदात में पुलिस की वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मामला उजागर होने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने विशेष जांच दल(एसआईटी) का गठन किया था। जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए। इसके आधार पर कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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अब पूजा पाण्डेय को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि, केस की जांच और ट्रायल अभी जारी है। आने वाले समय में अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्य ही इस बहुचर्चित मामले की आगे की दिशा तय करेंगे।