अधिकारियों की मीटिंग लेतीं कलेक्टर फोटो सोर्स- नवभारत
सागर

सागर में मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन की सख्ती, बिना पर्ची प्रतिबंधित दवा बेचने पर होगी कार्रवाई

Sagar News : सागर में मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। बिना डॉक्टर की पर्ची प्रतिबंधित या नशीली दवा बेचने पर कार्रवाई होगी और नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल होगा।

सरजू पटेल, प्रीतेश जैन

Sagar Medical Store Action : सागर जिले में मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की बिक्री और संचालन में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ड्रग इंस्पेक्टर और औषधि प्रशासन के अधिकारियों को बिना चिकित्सकीय पर्ची के प्रतिबंधित या नशीली दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टोरों के स्टॉक, बिक्री रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेजों की नियमित जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर और केमिस्ट शॉप पर निर्धारित नियमों के अनुसार फार्मासिस्ट की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। यदि एक ही फार्मासिस्ट के नाम पर कई मेडिकल दुकानों के लाइसेंस संचालित पाए जाते हैं, तो संबंधित मामलों में नियमानुसार तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्टॉक से बिक्री तक होगी निगरानी

सागर प्रशासन ने स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेल मेडिकल स्टोर तक दवाओं के स्टॉक का मिलान और बैक-ट्रैकिंग कराने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित और विशेष श्रेणी की दवाओं को अलग रखने के साथ उनकी बिक्री पर भी निगरानी की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर सीएमएचओ द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान दवाओं के स्टॉक, बिक्री रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी।

एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की होगी जांच

मेडिकल स्टोरों पर एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण में निर्धारित एसओपी का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा दवाओं की बिक्री पंजी की रैंडम जांच होगी। सीएमएचओ कार्यालय की ओर से ड्रग इंस्पेक्टरों के लिए दवाओं के सैंपल लेने का मासिक लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा, ताकि दवाओं की गुणवत्ता की नियमित जांच हो सके।

नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पहले से सील मेडिकल स्टोरों और जहां अनियमितताएं सामने आई हैं, वहां अभियान चलाकर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बड़े थोक दवा विक्रेताओं के परिसरों का सिटी मजिस्ट्रेट, सीएमएचओ, ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम निरीक्षण करेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है।

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक

प्रशासन का उद्देश्य मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की बिक्री को निर्धारित नियमों के तहत सुनिश्चित करना है। खास तौर पर बिना चिकित्सकीय पर्ची प्रतिबंधित या नशीली दवाओं की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए स्टॉक से लेकर बिक्री तक निगरानी बढ़ाई जाएगी।

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