

Sagar Illegal Plotting : सागर जिले के रहली क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने के मामलों में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के न्यायालय से जारी आदेशों के तहत अलग-अलग भूमि प्रकरणों में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने अवैध चिन्हांकन और अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय की है।
कलेक्टर न्यायालय में सामने आए प्रकरणों के अनुसार, रहली तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम अनुमति के बिना जमीनों की प्लॉटिंग कर छोटे-छोटे भूखंडों के विक्रय का मामला सामने आया है। प्रशासन ने संबंधित भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित जमीनों की सूची उप-पंजीयक कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
मौजा रहलीखास में खसरा नंबर 252/97/1/1/1/1/1, रकबा 0.1596 हेक्टेयर भूमि के मामले में महादेव पिता श्यामलाल साहू, निवासी वार्ड नंबर 4 रहली के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आदेश में सक्षम अनुमति के बिना प्लॉटिंग कर भूखंडों के विक्रय का उल्लेख किया गया है। इसी क्षेत्र में कई अन्य खसरों से जुड़े प्रकरण भी प्रशासन के सामने आए हैं।
रहलीखास में खसरा नंबर 193/4/1, 193/5/1, 194/4/1, 194/5/1, 193/4/2, 193/5/2, 194/3/1, 194/3/2, 194/4/2 और 194/5/2 से संबंधित भूमि पर भी कार्रवाई की गई है। इन प्रकरणों में अनामिका पति संजय, निवासी रहली के संबंध में बिना सक्षम अनुमति प्लॉटिंग कर छोटे भूखंडों के विक्रय का उल्लेख आदेश में किया गया है।
मौजा ग्राम बमूराजैसिंह के खसरा नंबर 13/2, रकबा 0.667 हेक्टेयर भूमि से जुड़े प्रकरण में रमेश कुमार पिता हरसहाय साहू के संबंध में कार्रवाई की गई है। वहीं खमरिया में खसरा नंबर 496/2/2/1 और 496/2/2/2 की 0.176 और 0.2787 हेक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 206/1/2 की 0.131 हेक्टेयर भूमि और खसरा नंबर 537/5 की 0.60 हेक्टेयर भूमि से जुड़े मामलों में भी नोटिस और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन ने संबंधित पक्षों को अवैध चिन्हांकन और अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। तय अवधि में आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन निर्माण हटाने की कार्रवाई करेगा। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भूमि के खसरा रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने और संबंधित थाने में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत की जा रही है। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जमीनों की खरीद-बिक्री रोकने के लिए सूची उप-पंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद रहली क्षेत्र में बिना अनुमति प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने वालों पर आगे भी कार्रवाई की संभावना है।