सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी फाइल फोटो (सोर्स- सोशल मीडिया) 
इंदौर

सोनम रघुवंशी की जमानत पर मेघालय सरकार सख्त, हाई कोर्ट से की बेल रद्द करने की मांग, 12 मई को अगली सुनवाई

Sonam Raghuvanshi Bail News: मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर HC में याचिका दायर की है। HC ने सुनवाई करते हुए सोनम को नोटिस जारी किया है। 12 मई को अगली सुनवाई होगी।

प्रीतेश जैन

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर निवासी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत अब कानूनी विवाद का बड़ा मुद्दा बन गई है। मेघालय सरकार ने जमानत पर गंभीर आपत्ति जताते हुए मेघालय हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की है।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि ईस्ट खासी हिल्स की सेशंस कोर्ट द्वारा दिया गया बेल ऑर्डर अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस मामले में सख्त न्यायिक जांच जरूरी है और जमानत से न्याय प्रभावित हो सकता है।

गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियों के आधार पर मिली थी जमानत

27 अप्रैल को शिलांग के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ज्यूडिशियल) ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में तकनीकी खामियां पाते हुए सोनम को करीब एक साल बाद जमानत दे दी थी। कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों में जरूरी चेकबॉक्स भरे नहीं गए थे और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं का उल्लेख भी सही तरीके से नहीं किया गया था। इसके अलावा अदालत ने यह भी माना कि आरोपी को यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि उसे बीएनएस की धारा 103(1) जैसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है।

हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अभी जमानत रद्द नहीं की है, बल्कि मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आरोपी को याचिका की औपचारिक जानकारी दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

जमानत पर परिवार का विरोध

सोनम की जमानत के बाद मृतक राजा रघुवंशी के परिवार में आक्रोश है। उनकी मां उमा रघुवंशी ने इसे न्याय के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। परिजनों का कहना है कि मुख्य आरोपी के बाहर आने से गवाहों पर दबाव और खतरा बढ़ सकता है।

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