Indore Fire Safety Action: इंदौर नगर निगम ने शहर में संभावित आग लगने की घटनाओ की रोकथाम के लिए फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की फायर ब्रिगेड और भवन अनुज्ञा शाखा की संयुक्त टीम इसके लिए लगातार सर्वे कर रही है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम ने फायर सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने या उपकरण बंद पाए जाने पर 10 होटल, 4 कमर्शियल भवन, 1 रेस्टोरेंट और 1 मॉल को सील कर दिया है। निगम का कहना है कि इन प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी।
अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने बताया कि भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारियों द्वारा शहर के हाई फुटफॉल क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगे हैं या बंद अवस्था में मिले हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इससे पहले भी 32 भवनों को नियमों का पालन नहीं करने पर सील किया जा चुका है।
नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार ग्रीष्म ऋतु में आग की घटनाओं को रोकने और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। निगम की टीमें व्यावसायिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक भवनों के साथ-साथ होटलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज गार्डनों का निरीक्षण कर रही हैं।
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नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भवन संचालकों से सुरक्षा उपकरणों को तत्काल चालू हालत में रखने और आवश्यक अग्निशमन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की अपील की गई है, ताकि किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके।