इंदौर के कनकेश्वरी गरबा पांडाल में 15 वर्षीय नाबालिग से कथित अभद्रता।
वायरल वीडियो के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल चौहान पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज।
नाबालिग की शिकायत पर हीरा नगर पुलिस ने BNS की धारा 74 के तहत भी की कार्रवाई।
BJP ने कमल चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी किया, पुलिस जांच जारी।
Indore Garba Pandal Molestation Allegation: इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र स्थित कनकेश्वरी गरबा पांडाल में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित अभद्रता और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।
पीड़ित नाबालिग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की कनकेश्वरी गरबा पांडाल में गरबा खेलने पहुंची थी। इसी दौरान उसके साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई और उसे पांडाल से बाहर निकाल दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आया। इसके बाद पीड़ित नाबालिग ने हीरा नगर थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी।
नाबालिग की शिकायत मिलने के बाद इंदौर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। धारा 74 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए आपराधिक बल या हमले से संबंधित है, जबकि पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए बनाया गया है।
मामले में मंडल अध्यक्ष को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, बीजेपी मंडल अध्यक्ष को कार्यालय पर बुलाकर शहर अध्यक्ष ने मामले की जानकारी भी ली और फटकार भी लगाई, माना जा रहा है की मामला दर्ज होने के भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष कमल चौहान को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है
मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों और सामने आए वीडियो की पड़ताल के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच जारी है।