Datia Bypoll News: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने दतिया कलेक्टर को पत्र भेजकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग कराने के निर्देश दिए हैं। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्यता मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 26 मई को होनी है। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं।
चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन ने 19 मई की तारीख तय करते हुए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को FLC प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने 25 मई तक दतिया नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया भी शुरू करने की जानकारी दी है।
चुनाव आयोग ने दतिया उपचुनाव की तैयारी को लेकर कुल 6 प्रमुख बिंदुओं पर जिला प्रशासन से विस्तृत जानकारी मांगी है। इनमें FLC सुपरवाइजर की नियुक्ति, ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रांग रूम निर्माण, कंट्रोल यूनिट से जुड़े तकनीकी प्रबंधन और जिला निर्वाचन अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट शामिल हैं।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या 257 से बढ़ाकर 291 कर दी गई है। इसके लिए करीब 200 प्रतिशत मशीनों की जांच की जाएगी, जिसमें लगभग 600 बैलेट यूनिट, 600 कंट्रोल यूनिट और 600 वीवीपैट मशीनें शामिल होंगी। FLC प्रक्रिया की निगरानी के लिए डिप्टी कलेक्टर विजेंद्र यादव को सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मजबूत स्ट्रांग रूम, पर्याप्त पुलिस बल, वेबकास्टिंग और दैनिक रिपोर्टिंग शामिल है।
इधर, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए।
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गौरतलब है कि 1998 के बैंक घोटाले से जुड़े मामले में राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर 26 मई को सुनवाई होगी।