कांग्रेस नेता राहुल गांधी (सोशल मीडिया)
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आय से अधिक संपत्ति केस में घिरे राहुल गांधी, इलाहाबाद HC के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट; 17 को फैसला!

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है, जिसमें CBI और ED को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे।

मनोज आर्या

Rahul Gandhi Moves Supreme Court: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी को राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच के लिए आदेश दिया था। एक अन्य याचिका में राहुल गांधी ने इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की भी मांग की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला कर्नाटक निवासी एक बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा हुआ है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है। इसी शिकायत पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वे कानून के मुताबिक इन आरोपों की जांच करें।

17 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिका दायर किया गया है। पहली याचिका में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिया है, जिसमें सीबीआई और ईडी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, दूसरी याचिका (ट्रांसफर पिटीशन) में केस को इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस बंच में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर मई महीने में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी याचिकाकर्ता ने शिकायत की है, तो कानूनी रूप से आरोपों का वेरिफिकेशन जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया था कि सीबीआई या ईडी कानून के दायरे में उचित कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने दोनों जांच एजेंसियों को जांच की रिपोर्ट देने को भी आदेश दिया था।

CBI के हलफनामे पर कोर्ट का अंसतोष

20 जुलाई को हुई अगली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सीबीआई के हलफनामे पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी ने जरूरी कदम उठाए हैं।

इसके साथ यह भी जोड़ा कि अगर जांच के दौरान ईडी को कोई जानकारी मिलती है, तो वह जरूरी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।

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