कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो- सोशल मीडिया) 
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सेना विवाद मामले में राहुल गांधी का कोर्ट में सरेंडर, यात्रा के दौरान का है बयान

Rahul Gandhi Army Defamation: लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेना पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि के आरोप में जमानत दे दी है। कोर्ट ने 20-20 हजार के मुचलके के साथ रिहा किया।

सौरभ शर्मा

Rahul Gandhi bail on defamation case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारतीय सेना का खिलाफ एक आपत्तीजनक टिप्पणी करने के मामले में लखनऊ की एमपी-एमएमलए कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई है। सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी की जमानत सेना पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के सामने उपस्थित रहे। कोर्ट ने इस मानहानि के मामले में गांधी को राहत देते हुए उनकी जमानत की अर्जी को स्वीकार्य कर लिया।

बता दें कि इस मामले में पहले भी कई सुनवाई हुई थी लगभगल पहले पांच और सुनवाई हो चुकी थी। सभी पांचों सुनवाई के दौरन राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे। आज उनके कोर्ट में पेश होने का आखिरी उनके पास यह आखिरी मौका था।

राहुल गांधी ने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया

आज राहुल गांधी खुद कोर्ट पहुँचे और औपचारिक रूप से उन्होंने सरेंडर किया। इसके बाद उनके वकील ने जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हज़ार रुपये की दो ज़मानतें जमा करने का आदेश दिया और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 2022 से जुड़ा है। दरअसल, यह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी पर भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि उनका बयान से सेना की गरिमा को ठेस पहुँची है और जवानों का मनोबल गिर सकता है। इस बयान को लेकर पहले एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर तलब किया था। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि मामला आगे कैसे बढ़ेगा।

एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत

राहुल गांधी आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचे, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता राहुल से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचने लगे और इस पर एयरपोर्ट पर खूब भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल अब कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है, साथ ही उनसे 20-20 हजार रुपये की जमानतें भरकर मामले में रिहा करने का आदेश अदालत के द्वारा दे दिया गया है।

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