सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे सौजन्य-IANS
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सौरव-आशुतोष को तिहाड़, अजिंक्य को जमानत, किस शर्त पर छूटे शिंदे, दिल्ली पुलिस ने बताई वजह

CJP Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अजिंक्य शिंदे को बॉन्ड पर राहत मिली।

प्रिया जैस

Highlights:

  • सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल में 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

  • अजिंक्य शिंदे को 5000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और जमानत पर छोड़ा गया।

  • दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

Ajinkya Shinde on Bail: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उन पर शांति बनाए रखने के बॉन्ड का उल्लंघन करने और जंतर-मंतर में घुसपैठ करने का आरोप है, जबकि जंतर-मंतर को अब विरोध-प्रदर्शन वाली जगह के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है।

इस दौरान उनके साथ अजिंक्य शिंदे भी मौजूद थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया था। हालांकि, उन्हें जमानत और पर्सनल बॉण्ड पर जमानत दे दी गई।

दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया

दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर, तिहाड़ जेले भेजे जाने की वजह स्पष्ट की। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 की सुबह, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे और 11 अन्य लोग एक प्राइवेट जगह से घुसकर जंतर-मंतर पहुंचे, जिसे अब विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह नहीं माना जाता है।

पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने से रोका

कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को उनकी सरकारी ड्यूटी करने से रोका।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

दिल्ली पुलिस ने सभी 14 लोगों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ FIR नंबर 289/26 PS कनॉट प्लेस, धारा 223a/332/61(2), तारीख 13.10.2026 और FIR नंबर 128/26 (PS पार्लियामेंट स्ट्रीट, धारा 221/115(2)/132/121(1)/3(5), तारीख 13.10.2026) दर्ज की गईं। इसके बाद, कानून के मुताबिक सभी लोगों को संबंधित मामलों में पाबंद किया गया।

सार्वजनिक शांति भंग करने और कानून तोड़ने की बार-बार की गई कथित कोशिशों को देखते हुए, आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को कानून के संबंधित एहतियाती प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के जरिए दूसरों को ऐसी ही गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने की उनकी कथित कोशिशों पर भी ध्यान दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन तीनों को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया गया, जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत कार्यवाही शुरू की गई।

अजिंक्य शिंदे को मिली जमानत

मामले पर विचार करने के बाद, SEM कोर्ट ने कलंदरा की जानकारी और कानून के बार-बार उल्लंघन को देखते हुए, और इस गंभीर आशंका के आधार पर कि जमानत पर रिहा होने पर वे फिर से कानून तोड़ेंगे और दूसरों को भी कानून तोड़ने के लिए उकसाएंगे, सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अजिंक्य शिंदे को 5000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और जमानत पर 6 महीने तक शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिए पाबंद किया गया।

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