निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश 
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निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज होगी FIR, बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया आदेश, जबरन वसूली का आरोप

बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दे डाला है। मामले की सुनवाई फिलहाल 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की गई है।

राहुल गोस्वामी

बेंगलुरु: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। दरअसल बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दे डाला है।

मिली जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने इस FIR को दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में आया बतायाहै। इस बाबत जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक PCR दर्ज कराई थी। इस PCR में यह आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए उनसे जबरन वसूली की गई थी।

क्या है मामला

जानकारी दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद ने बीते अप्रैल 2024 में 42वीं ACMM कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जैसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ शिकायत दी थी।

वहीं मामले पर जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी PCR में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली हुई थी। इस मामले की सुनवाई फिलहाल 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन कोर्ट ने िस शिकायत पर विचार करने के बाद बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को FIR दर्ज करने का एक निर्देश दे डाला है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में एक चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में जरुरी पारदर्शिता में सुधार हो सके।

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