एआई डीपफेक और मॉर्फ्ड तस्वीरों के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं रुपाली गांगुली
बिना अनुमति तस्वीरों और पहचान के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति
4 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सामंथा भी उठा चुकी हैं कदम
Rupali Ganguly AI Deepfake Case: टीवी सीरियल अनुपमा से हर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने एआई डीपफेट और मॉर्फ्ड फोटोज के चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा हो।
रुपाली गांगुली का आरोप है कि कई ऑनलाइन पोर्टल उनकी फोटोज और दूसरे कंटेंट का उनकी परमिशन के बिना उपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी नकली तस्वीरें बनाई जा रही हैं और कुछ वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
रुपाली गांगुली का आरोप है कि कई ऑनलाइन पोर्टल उनकी तस्वीरों और दूसरे कंटेंट का इस्तेमाल बिना अनुमति कर रहे हैं। इस मामले में अदालत 4 नवंबर को सुनवाई करेगी।
रुपाली गांगुली ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी तस्वीरों और पहचान का इस्तेमाल बिना सहमति के किया जा रहा है। उनके अनुसार, एआई की मदद से तैयार किए गए कुछ कंटेंट को ऐसी वेबसाइटों पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जाती है।
रुपाली गांगुली ने इसे अपने पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की पहचान, तस्वीर, आवाज और छवि का इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है।
रूपाली गांगुली की याचिका पर 4 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस माधव जामदार की बेंच करेगी। अब इस बात पर नजर रहेगी कि अदालत इस मामले में क्या निर्देश देती है।
रूपाली गांगुली से पहले अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने भी अपनी तस्वीरों और पहचान के कथित गलत इस्तेमाल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी तस्वीरों, आवाज और पहचान का इस्तेमाल करके एआई से नकली वीडियो, मॉर्फ की गई तस्वीरें और आपत्तिजनक कंटेंट तैयार कर रहे हैं। इस मामले में अदालत ने सामंथा को अंतरिम राहत दी थी। कोर्ट ने गूगल, मेटा और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले चिह्नित कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया था।