दीया मिर्जा विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, BMC को वीडियो फिर से अपलोड करने के निर्देश दिए

Bombay High Court On Dia Mirza Video Controversy: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री दीया मिर्जा का वीडियो को हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालन ने वीडियो को फिर से अपलोड करने के निर्देश दिए।
Bombay High Court On Dia Mirza Video Controversy
अभिनेत्री दीया मिर्जा व बॉम्बे हाईकोर्टसोर्स: सोशल मीडिया
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Bombay High Court On Dia Mirza BMC Cracker Ban Video Controversy: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के एक वीडियो को हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को निर्देश दिया है कि वह हटाए गए वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिर से अपलोड करे।

इस वीडियो में दीया मिर्जा लोगों से मुंबई की सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील कर रही थीं। यह वीडियो सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर लगी कोर्ट की रोक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था।

क्या है दीया मिर्जा वीडियो विवाद?

यह मामला मुंबई की सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील से जुड़ा हुआ है। अदालत के पूर्व आदेशों के अनुसार, मुंबई की सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसी कानूनी रोक और वायु प्रदूषण के प्रति आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से BMC ने एक विशेष अभियान शुरू किया था।

इस सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए प्रशासन ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा को जोड़ा था। दीया मिर्जा ने एक वीडियो संदेश के जरिए नागरिकों से अपील की थी कि वे सड़कों पर पटाखे फोड़कर वायु प्रदूषण न बढ़ाएं और अदालती दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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भाजपा नेताओं की आपत्तियों के बाद BMC ने हटाया वीडियो

हालांकि, वीडियो जारी होते ही इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने इस वीडियो संदेश पर आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। राजनीतिक नेताओं की इन आपत्तियों और तीखी टिप्पणियों के तुरंत बाद BMC ने बिना कोई ठोस कारण बताए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से दीया मिर्जा का यह वीडियो हटा दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार

मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के इस कदम पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने कहा कि राजनीतिक नेताओं द्वारा की गई ऐसी टिप्पणियां बेहद चिंताजनक हैं और प्रशासनिक संस्थाओं को राजनीतिक दबाव में आकर जनहित के कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए।

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भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को कड़ा संदेश देते हुए याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां कानून और जनस्वास्थ्य सर्वोपरि हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जब कोई फैसला या अभियान सार्वजनिक हित और अदालती आदेशों के पालन के लिए चलाया जाता है, तो उसे राजनीतिक विवादों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब BMC को यह वीडियो फिर से बहाल करना होगा।