रणवीर सिंह (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)  
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‘कांतारा’ सीन विवाद में Ranveer Singh फिर पहुंचे कोर्ट, माफीनामे के शब्द बदलने को हुए तैयार

Ranveer Singh Kantara Controversy: ‘कांतारा’ सीन की नकल को लेकर विवाद में फंसे रणवीर सिंह ने कर्नाटक हाईकोर्ट में संशोधित माफी देने की सहमति जताई। कोर्ट ने 23 अप्रैल तक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा।

स्नेहा मौर्या

Ranveer Singh Case Karnataka High Court: अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ एक पुराने विवाद को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म धुरंधर: द रिवेंज को लेकर सुर्खियां बटोर रहे रणवीर अब फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 से जुड़े एक विवाद के कारण फिर कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

हाल ही में अभिनेता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया है कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता के साथ मिलकर अपने माफीनामे के शब्दों में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनके द्वारा पहले दाखिल किए गए माफीनामे पर सवाल उठाए गए थे।

माफीनामे की भाषा पर उठे सवाल

दरअसल, शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में यह कहा गया कि रणवीर सिंह के माफीनामे में सच्चा पश्चाताप नजर नहीं आता। शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि हलफनामे में अभिनेता के इरादे और खेद को स्पष्ट तरीके से व्यक्त नहीं किया गया है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अभिनेता अधिक स्पष्ट और विस्तृत माफी प्रस्तुत करें, जिससे यह साफ तौर पर जाहिर हो सके कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। इसके बाद रणवीर सिंह की ओर से यह संकेत दिया गया कि वह संशोधित माफीनामा दाखिल करने को तैयार हैं।

क्या है पूरा मामला

यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब पिछले साल इंटर नेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान रणवीर सिंह ने कथित तौर पर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 में अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी द्वारा निभाए गए किरदार की नकल की थी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने एक देवी को ‘महिला भूत’ कह दिया, जिससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। विवाद बढ़ने के बाद एक वकील द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर अभिनेता के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

अदालत ने 23 अप्रैल तक टाली सुनवाई

रणवीर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को पहले ही सूचित किया था कि अभिनेता माफी मांग चुके हैं और उन्होंने संबंधित मंदिर में जाकर प्रार्थना करने की भी इच्छा जताई है। हालांकि शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि माफीनामा पर्याप्त स्पष्ट नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही, अभिनेता को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार संशोधित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

इससे पहले अदालत रणवीर सिंह के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा चुकी है और यह भी कहा था कि एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते उन्हें अपने शब्दों और व्यवहार को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत न हों।

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