मुंबई: इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया इन दिनों अपनी विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ऐसे में अब रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, रवणीर द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हो गया था। इसके बाद अब रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों और गौर किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि याचिका दो-तीन दिनों में सूचीबद्ध की जाएगी।
अभिनव चंद्रचूड़ ने इस आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की कि इलाहाबादिया को आज असम पुलिस ने तलब किया है। कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में माता-पिता और सेक्स पर पॉडकास्टर में अल्लाहबादिया ने गलत टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।
बता दें कि रणवीर की आज पुलिस के सामने पेशी है। उन्हें दो बार समन भेजा गया था। उन्हें गुरुवार, 13 फरवरी को खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाना था। पर रणवीर अल्लाहबादिया हाजिर नहीं हुए और गुजारिश की कि उनके घर पर ही बयान लिया जाए। लेकिन इसे मुंबई पुलिस ने खारिज कर दिया। अब रणवीर को थाने जाकर ही बयान दर्ज करवाना होगा। उधर समय रैना को भी NCW और मुंबई पुलिस ने समन भेजकर पांच दिन के अंदर पेश होने को कहा है।