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आयशा श्रॉफ की शिकायत पर अभिनेता साहिल खान के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का मामला हुआ रद्द

उज्वला धारपवार

On the complaint of Ayesha Shroff, the case of fraud against actor Sahil Khan was canceled: बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता साहिल खान के खिलाफ 2015 में मुंबई में दर्ज की गई दो प्राथमिकी बुधवार को रद्द कर दीं। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में खान के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार ने बांद्रा पुलिस द्वारा दर्ज दोनों प्राथमिकियों को उस समय रद्द कर दिया जब खान के वकील और आयशा श्रॉफ ने बुधवार को अदालत को बताया कि उन्होंने अपने बीच के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है।

आयशा श्रॉफ ने उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत में खान द्वारा चार करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत भी की थी लेकिन उन्होंने दोनों प्राथमिकी में किए गए दावे या किसी अन्य आरोप को आगे नहीं ले जाने का फैसला किया है।

हालांकि, अदालत ने खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह राशि, “राज्य के देखभाल के तहत बच्चों के कल्याण” के लिए महाराष्ट्र बाल कल्याण समिति को जाएगी। खान बॉलीवुड फिल्म “स्टाइल” में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। (भाषा)

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