सिर्फ 200 रुपये में देख सकेंगे कोई भी फिल्म (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया) 
मनोरंजन

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अब 200 रुपये में देख पाएंगे फिल्म, जारी किया आदेश

सिनेमा प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, अब महज 200 रुपये में ही किसी भी थिएटर में आप कोई भी फिल्म देख सकते हैं। इसके लिए कर्नाटक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

स्नेहा मौर्या

Karnataka Cinema Ticket Prices: सिनेमा प्रेमियों के लिए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स में महज 200 रुपये में फिल्म देख सकेगा। इसमें मनोरंजन टैक्स भी शामिल है। सरकार ने इस फैसले की आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो 15 जुलाई 2025 से पूरे राज्य में लागू हो गई है।

इस अधिसूचना के मुताबिक, राज्य में अब किसी भी भाषा की फिल्म, किसी भी सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में दिखाई जाए, उसके टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। ये निर्णय कर्नाटक सिनेमा संशोधन नियम 2025 के तहत लिया गया है और इसे गृह विभाग द्वारा कर्नाटक सिनेमा अधिनियम 1964 की धारा 19 के तहत जारी किया गया है।

सिनेमा प्रेमियों के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला

इस कदम का मुख्य उद्देश्य सिनेमा प्रेमियों को थिएटर तक जाने के लिए बढ़ावा देना माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि लोग दोबारा थिएटर का रुख करें और मल्टीप्लेक्स की महंगी टिकट दरों से उन्हें राहत मिले। खासतौर पर मिडिल क्लास और युवाओं के लिए ये फैसला बड़ी राहत लेकर आया है, जो टिकट की अधिक कीमतों की वजह से फिल्मों से दूरी बना रहे थे।

ये नियम सिर्फ बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जिलों और कस्बों में भी एक समान रूप से लागू होंगे। चाहे सिंगल स्क्रीन थिएटर हो या मल्टीप्लेक्स, हर जगह अब फिल्म टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत सिर्फ 200 रुपये ही होगी। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले से थिएटर मालिकों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी और दर्शकों को बेहतर सुविधाएं उचित दर पर मिल सकेंगी। अब थिएटर वाले अपनी मर्जी से टिकट की कीमतें नहीं बढ़ा पाएंगे।

200 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे कीमत

हालांकि, सरकार का आदेश प्रकाशित कर दिया गया है और इसके साथ ही आधिकारिक गजट जारी होने के 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राप्ट में कहा गया है कि नियम 55 में प्रावधान से जोड़ा जाएगा। इस आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में 200 रुपये से ज्यादा के टिकट नहीं बेचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन में मौजूदा 2014 के नियम से नियम संख्या 146 को हटाना भी शामिल है।

इस फैसले के बाद अब लोग सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं और कई लोग इसे आम जनता के लिए एक सराहनीय पहल बता रहे हैं, जिससे एंटरटेनमेंट हर क्लास तक पहुंच सकेगा।

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