सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि (Image- Social Media) 
दिल्ली

सोनम वांगचुक कल खत्म कर देंगे अनशन अगर...पत्नी गीतांजलि का संसद मार्च से पहले बड़ा ऐलान!

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि यदि नेता संसद में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देंगे तो वांगचुक अपना भूख हड़ताल खत्म कर देंगे।

अर्पित शुक्ला

Geetanjali Angmo on Sonam Wangchuk Hunger Strike: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने 20 जुलाई को प्रस्तावित 'संसद चलो' मार्च से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक दलों के नेता यह भरोसा दिलाते हैं कि संसद के मानसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा, तो सोनम वांगचुक रविवार को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे।

गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि इसके लिए नेताओं को अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात करनी होगी और उन्हें यह आश्वासन देना होगा कि संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

सुनाया सोनम वांगचुक का संदेश

उन्होंने जंतर-मंतर पर मौजूद समर्थकों को सोनम वांगचुक का संदेश भी सुनाया। संदेश में वांगचुक ने सभी से अपील की कि 20 जुलाई को होने वाला 'संसद चलो' मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रखा जाए और इस आंदोलन का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल न होने दिया जाए।

गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर चलाया जा रहा है तथा सभी समर्थकों से अनुशासन और शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया है।

सोनम वांगचुक मामले पर हाई कोर्ट का फैसला

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि चिकित्सकीय निगरानी के लिए उठाया गया कदम सरकार के अधिकार क्षेत्र में था और इसमें किसी तरह की मनमानी या बल प्रयोग नहीं पाया गया।

संसद मार्च को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और वीआईपी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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