जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन Social Media
दिल्ली

जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, RAF ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, कई हिरासत में

Reservation Protest: जंतर-मंतर पर आरक्षण और UGC इक्विटी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई कर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बसों से मौके से हटाया।

अर्पित शुक्ला

Jantar Mantar Reservation Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर UGC के इक्विटी नियमों और जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों ने प्रदर्शन स्थल से लोगों को हटाना शुरू किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें बसों में बैठाकर मौके से बाहर ले जाया गया।

प्रदर्शनकारी मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और सरकारी योजनाओं में आर्थिक स्थिति को अधिक महत्व देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि वे UGC के इक्विटी नियमों और SC-ST से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को लेकर भी सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं।

भारी संख्या में पुलिस और RAF की तैनाती

प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को भी तैनात किया गया। सामने आई तस्वीरों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी जंतर-मंतर के धरना स्थल पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को एक-एक कर हटाना शुरू किया और कुछ लोगों को बसों में बैठाकर ले जाया गया। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने के लिए वहां पहुंचे थे।

प्रदर्शन की अनुमति को लेकर क्या था विवाद?

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को स्पष्ट किया था कि 21 अगस्त को आरक्षण सुधार के मुद्दे पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अनुमति मिलने का दावा करने वाले वीडियो को भी झूठा और भ्रामक बताया था।

इसके बावजूद शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंच गए। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई।

हालांकि, बाद में प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दिए जाने की भी जानकारी सामने आई।

नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर रोक रहती है।

पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि प्रदर्शन की अनुमति से संबंधित अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और उसे सोशल मीडिया पर आगे न फैलाएं। पुलिस ने फर्जी सूचना बनाने या फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। फिलहाल जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में जुटी है।

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