सीआरपीए ने पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाई, किया गया बर्खास्त 
दिल्ली

CRPF जवान ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात छिपाई, VISA खत्म होने के बाद भी घर में रखा...बर्खास्त

CRPF ने जवान को पाकिस्तानी महिला से शादी करने की बात छिपाने पर बर्खास्त कर दिया है। जवान ने वीजा खत्म होने पर भी पत्नी को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा था जबकि सरकार ने दो दिन में सभी पाकिस्तानियों को लौटने का आदेश दिया था।

यतीश श्रीवास्तव

नई दिल्ली: पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तानियों का वीजा खत्म करते हुए उन्हें दो दिन में वापस अपने देश लौटने का आदेश जारी किया गया था। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेने की दिशा में बड़ी तैयारी कर रही है। इस दौरान सीआरपीएफ (CRPF) के जवान को पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। सीआरपीएफ के अफसरों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने एक ताजा मामले का खुलासा करते हुए मुनीर अहमद नाम के जवान को पाकिस्तानी महिला से शादी करने की बात छिपाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बीच इस जानकारी के खुलासे के बाद सुरक्षा बल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हानिकारक बताया है। अधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है।

CRPF की 41वीं बटालियन में था तैनात

मुनीर अहमद सेवा से बर्खास्त किए जाने से पहले सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में तैनात था। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी  के मुताबिक मुनीर को उन नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है जिनके तहत जांच की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीएफ के प्रवक्ता पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) एम दिनकरन ने कहा, ‘मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी नागरिक से  अपनी शादी को छिपाने और वीजा की वैधता से अधिक समय तक शरण देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा, अहमद के इस कृत्य को सेवा आचरण का उल्लंघन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया।

वीडियो कॉल के जरिए की थी शादी

अहमद और मेनल खान ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी। सीआरपीएफ की जांच में पाया गया कि जवान ने अपनी शादी और पत्नी के भारत में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने की सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी थी। अहमद और मेनल खान की शादी का मामला तब सामने आया जब भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से सभी पाकिस्तान नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ उन्हें वापस जाने का आदेश दिया गया था।

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