(फोटो सोर्स एएनआई)  
क्राइम

ऊंची पहुंच बताकर अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने का दिया झांसा, शक होने पर धरे गए दो ठग

अग्निवीर भर्ती के लिए विरार के जीवदानी क्रिकेट ग्राउंड में 28 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान दोनों ठगों ने यहां पहुंचर परीक्षा देने आए युवकों से ठगी करने की कोशिश की।

रीना पंवार

पालघर : पुलिस ने पालघर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को पास कराने में मदद करने के नाम पर कुछ युवकों को ठगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के सातारा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा शक होने पर पुलिस को सूचित किया गया जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ये दोनों कुछ अभ्यर्थियों को भर्ती कराने के नाम पर ठग चुके थे।

ठगी और धोखाधड़ी के इस मामले में मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस ने आरोपी अन्नासाहेब धनजी काकड़े (30) और गणेश काले (27) को गिरफ्तार किया। विरार पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सुरेश गायकवाड़ ने बताया कि दोनों आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए युवकों को झांसे में लिया और इसमें वे कामयाब भी हो गए थे।

अग्निवीर बनाने का किया वादा

अग्निवीर भर्ती के लिए विरार के जीवदानी क्रिकेट ग्राउंड में 28 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान दोनों ने यहां पहुंचर युवकों से ठगी करने की कोशिश की। उन्होंने कई युवाओं को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना में भर्ती कराने का आश्वासन दिया लेकिन बदले में पैसे की मांग की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी काकड़े और गणेश काले जीवदानी क्रिकेट ग्राउंड पर गए और कुछ अभ्यर्थियों से संपर्क कर उन्हें भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने का आश्वासन दिया।

शक होने पर खुली पोल

इस दौरान एक अभ्यर्थी से उन्होंने एडवांस में 1,000 रुपये भी हासिल कर लिए। उसके बाद उन्होंने उस युवक से अपने जैसे कुछ और युवाओं को लाने के लिए कहा। लेकिन, कुछ अभ्यर्थियों को अहसास हुआ कि दोनों उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुंरत कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को मौके से ही पकड़ लिया। महाराष्ट्र की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

पुलिस हिरासत में आरोपी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(4) (धोखाधड़ी), 62 (आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब यह बता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ और कौन- कौन लोग शामिल हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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