Toll Fastag (Source. Freepik) 
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टोल पर नहीं गए फिर भी कट गए पैसे? FASTag से गलत कटौती का पैसा ऐसे पाएं वापस, जानें पूरा तरीका

Mumbai-Pune Expressway पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को 3 फरवरी को खपोली के पास आदोशी सुरंग के पास हुई घटना में फायदा मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी Fastag के पैसे कटने से परेशनान है तो ये काम करें।

सिमरन सिंह

FASTag Refund Process: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को 3 फरवरी को खपोली के पास आदोशी सुरंग के पास हुई घटना में फायदा मिलेगा। हाल ही में एक गैस टैंकर के पलटने की वजह से लगे 32 घंटे के भीषण जाम में फंसे लगभग 1.2 लाख वाहन चालकों को वसूला गया टोल टैक्स वापस किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने इस संबंध में पुष्टि की है कि यात्रियों के FASTag खातों में कुल 5.16 करोड़ रुपये की राशि वापस की जाएगी।

ऐसे में सरकार की कमी में तो पैसे वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आपको भी शिकायत थी कि वाहन टोल से गुजरा ही नहीं, फिर भी FASTag से पैसे कट गए। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास रिफंड पाने का पूरा अधिकार है।

बिना टोल पार किए पैसे क्यों कट जाते हैं?

अक्सर यह तकनीकी गड़बड़ी या नेटवर्क समस्या के कारण होता है। कई बार टोल प्लाजा पर FASTag ठीक से स्कैन नहीं हो पाता। तब ऑपरेटर गाड़ी की जानकारी मैन्युअली सिस्टम में भरता है। इसी दौरान वाहन नंबर गलत दर्ज हो जाए, तो किसी दूसरे व्यक्ति के FASTag से रकम कट सकती है। यानी गलती आपकी नहीं, सिस्टम की हो सकती है।

तुरंत करें शिकायत, मिलेगा रिफंड

  • अगर आपके FASTag से गलत तरीके से पैसा कटा है, तो आप तुरंत टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • इसके अलावा आप संबंधित बैंक या FASTag जारी करने वाली कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं।
  • आप आधिकारिक ईमेल falsededuction@ihmcl.com पर भी अपनी समस्या भेज सकते हैं। जांच के बाद अगर कटौती गलत पाई जाती है, तो आमतौर पर 30 दिनों के भीतर रकम वापस कर दी जाती है।
  • इस प्रक्रिया की निगरानी Indian Highways Management Company Limited (IHMCL) द्वारा की जाती है।

3000 रुपये में सालभर का टोल पास

केंद्र सरकार ने निजी वाहन चालकों के लिए FASTag वार्षिक पास की सुविधा भी शुरू की है। 3000 रुपये शुल्क देकर आप यह पास बनवा सकते हैं। यह पास एक साल या 200 ट्रिप तक वैध रहेगा। ध्यान रहे, यह केवल निजी वाहनों के लिए है और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह राज्य सरकार के हाईवे या एक्सप्रेसवे पर मान्य नहीं होगा इसे National Highways Authority of India (NHAI) की वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा ऐप से सक्रिय किया जा सकता है।

ऐसे करें वार्षिक पास के लिए आवेदन

  • गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करें।
  • ऐप में FASTag वार्षिक पास टैब पर क्लिक करें।
  • वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
  • मोबाइल पर आए ओटीपी से सत्यापन करें।
  • यूपीआई/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें।

भुगतान के लगभग 2 घंटे के भीतर पास सक्रिय हो जाएगा।

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