Haryana EV Policy (Source. Freepik) 
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इस राज्य में Ola-Uber पर बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल टैक्सी पर लगेगी रोक, अब सिर्फ EV और CNG का होगा जलवा

Haryana EV Policy: बढ़ते प्रदूषण को कम करने और लोगों को साफ हवा देने के लिए Haryana सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। साल 2026 से NCR क्षेत्र में नई पेट्रोल और डीजल टैक्सी और डिलीवरी में नहीं होगी।

सिमरन सिंह

Haryana EV Policy No Petrol Or Diesel Vehicle: बढ़ते प्रदूषण को कम करने और लोगों को साफ हवा देने के लिए Haryana सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार सरकार के नए फैसले में साल 2026 से NCR क्षेत्र में नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को टैक्सी और डिलीवरी सर्विस में शामिल नहीं किया जाएगा। जिसका सीदा मतलब है कि आने वाले समय में Ola, Uber और दूसरी डिलीवरी कंपनियों में सिर्फ इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाली गाड़ियां ही इस्तेमाल में ली जाएगी। इस पहल को लेकर सरकार का मानना है कि इससे बढ़ता प्रदूषण और वाहनों से निकलने वाला धुआं को कम किया जा सकता है और लोगों की सेहत को भी सही रखा जा सकता है। जिस कारण से अब साफ ईंधन वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है।

नई टैक्सी खरीदनी है तो बदलने होंगे नियम

नए नियम लागू होने से जो लोग अब टैक्सी या सामान डिलीवरी के लिए नई गाड़ी खरीदता चाहते है तो वह लोग पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी नहीं खरीद सकते। उन्हें केवल CNG या इलेक्ट्रिक वाहन में ही निवेश करना होगा। इस नियम में राहत की बात यह भी है कि जो लोग पहले से पेट्रोल या डीजल गाड़ियां चला रहे हैं वे फिलहाल अपना काम जारी रख सकेंगे क्योंकि सरकार द्वारा इस बदलाव को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है ताकि ड्राइवरों और कंपनियों परेशानी ना हो।

EV खरीदने पर मिल सकती है राहत

बता दें कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर भी काम कर रही है। जिससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में EV खरीदने वालों को सब्सिडी और दूसरी सुविधाएं दी जा सकती है। वहीं इस पहल पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह योजना सही तरीके से लागू हुई तो हरियाणा में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी बढ़ेंगी।

यात्रियों की सुरक्षा पर भी सरकार का फोकस

सरकार अभी सिर्फ प्रदूषण पर ही नहीं यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी रही है और इसमें आने वाले नए नियमों के मुताबिक टैक्सी कंपनियों को यात्रियों के लिए बीमा सुविधा देना होगी। इसके अलावा ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। वहीं हर टैक्सी में हेल्प बटन, फर्स्ट एड किट और फायर सेफ्टी किट रखना अनिवार्य किया जाएगा।

24 घंटे मदद और बेहतर सफर का दावा

जानकारी में बतायया जा रहा है कि नई नीति के तहत कंपनियों को 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करनी होगी ताकि किसी भी परेशानी में यात्रियों को तुरंत मदद मिल सके। आखिर में सरकार का दावा है कि इससे लोगों को ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर सफर दिया जा सकेंगा।

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