कब लगेंगी अदालत। (सौ. Freepik) 
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दिल्ली में नेशनल लोक अदालत की नई तारीख घोषित, सभी जिला अदालतों में लगेगी अदालत

Delhi Legal: DSLSA ने राजधानी में होने वाली अगली नेशनल लोक अदालत की तारीख में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। पहले यह लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बदल दिया है।

सिमरन सिंह

National Lok Adalat 2026: दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) ने राजधानी में होने वाली अगली नेशनल लोक अदालत की तारीख में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। पहले यह लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बदलकर 10 जनवरी 2026 कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को साधारण कोर्ट-सिटिंग डे घोषित कर दिया था, जिससे लोक अदालत के आयोजन में टकराव की स्थिति बन रही थी। नई तारीख लागू होने से पक्षकारों, वकीलों और संबंधित एजेंसियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद बदली तारीख

DSLSA ने बताया कि दिसंबर का दूसरा शनिवार, जो पहले लोक अदालत के लिए तय था, हाई कोर्ट ने उसे कोर्ट सिटिंग डे बना दिया। इस वजह से तय तारीख पर अदालतों में सामान्य कार्य होना था और लोक अदालत आयोजित करना संभव नहीं था। इसलिए सभी से विचार-विमर्श के बाद लोक अदालत की नई तारीख 10 जनवरी 2026 निर्धारित की गई, जो स्वयं भी दूसरा शनिवार है। इससे सभी अदालतें बिना किसी अव्यवस्था के इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भाग ले सकेंगी।

कहाँ-कहाँ लगेगी नेशनल लोक अदालत?

नई तारीख पर नेशनल लोक अदालत दिल्ली के सभी प्रमुख जिला अदालत परिसरों में आयोजित होगी, जिनमें शामिल हैं

  • तिस हज़ारी
  • कड़कड़डूमा
  • पटियाला हाउस
  • रोहिणी
  • साकेत
  • द्वारका
  • राउस एवेन्यू

इसके अलावा लोक अदालत का आयोजन इन प्लेटफॉर्म्स पर भी होगा

  • दिल्ली हाई कोर्ट
  • डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स (DRTs)
  • परमानेंट लोक अदालतें
  • दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन
  • जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन

इतने व्यापक स्तर पर आयोजन होने से सिविल कंपाउंडेबल मामलों, उपभोक्ता विवादों समेत कई प्रकार के मामलों का निपटारा तेज़ी और सहमति से संभव हो सकेगा।

कैसे लगवाएं अपना मामला लोक अदालत में?

  • जनवरी की लोक अदालत में अपना मामला लगवाने के लिए इच्छुक लोगों को
  • अपने मामले की संबंधित अदालत/फोरम/ट्रिब्यूनल में एक सरल आवेदन देना होगा।
  • आवेदन जितना जल्दी देंगे, उतना बेहतर रहेगा, ताकि शेड्यूलिंग में किसी तरह की दिक्कत न आए।
  • प्री-लिटिगेशन मामलों (जो अभी अदालत में दाखिल नहीं हुए) के लिए आवेदन सीधे DSLSA कार्यालय में करना होगा।

टोकन बुकिंग की प्रक्रिया

लोक अदालत में केस लिस्टिंग और निपटान क्रम तय करने के लिए टोकन व्यवस्था लागू होती है। इसके लिए संबंधित अदालत या ट्रिब्यूनल में जाकर लिस्टिंग का अनुरोध देना होगा। अधिकारी से प्राप्ति रसीद या शेड्यूल की पुष्टि लेनी होगी। कुछ जिला अदालतों में DSLSA के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग भी संभव है। सही जानकारी के लिए DSLSA की वेबसाइट या अदालत की हेल्पडेस्क पर अपडेट चेक करते रहें।

मुकदमे वाले क्या ध्यान रखें?

  • सभी जरूरी दस्तावेज सुव्यवस्थित रखें।
  • समझौते से जुड़े प्रस्ताव पहले से तैयार रखें।
  • अदालत या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से आने वाले कॉल/मैसेज का तुरंत जवाब दें।

10 जनवरी 2026 की नई तारीख के साथ, पक्षकारों को अब अपने मामलों को सुलझाने के लिए अधिक तैयारी और समय मिल रहा है। नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य है तेज़, कम खर्चीला और आपसी सहमति से समाधान उपलब्ध कराना।

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