Lok Adalat 2026 Date: दिल्ली में आपकी गाड़ी के नाम पर पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं तो अक्टूबर में उन्हें निपटाने का मौका मिल सकता है। बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल लोक अदालत की नई तारीख 25 अक्टूबर 2026 तय की है। वहीं पहले इसकी तारीख बदली गई थी और अब ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर 25 अक्टूबर की तारीख की पुष्टि की गई है।
साथ ही लोक अदालत में पात्र चालानों को समझौते के जरिए निपटाया जा सकता है। लोकिन हर तरह के ट्रैफिक चालान पर राहत मिलेगी ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। इसलिए जाने से पहले अपने चालान की स्थिति और पात्रता जरूर जांच लें।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से पहले तय लोक अदालत की तारीख में बदलाव किया गया था। यह बदलाव राजधानी में आयोजित BRICS Summit 2026 और उससे जुड़े ट्रैफिक इंतजामों के बीच किया गया। ऐसे में अब आधिकारिक अपडेट के मुताबिक लोक अदालत 25 अक्टूबर 2026 को होगा। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर लोक अदालत से जुड़ी सुविधा और लंबित चालान जांचने के विकल्प भी उपलब्ध हैं।
लोक अदालत में आमतौर पर समझौता योग्य ट्रैफिक चालानों को निपटाने की प्रक्रिया होती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत के रिकॉर्ड बताते है कि पात्र पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया गया था। इसलिए रेड लाइट उल्लंघन, गलत पार्किंग, ओवरस्पीडिंग, हेलमेट या सीटबेल्ट जैसे मामलों में अपने चालान की पात्रता जरूर जांचें। वहीं गंभीर प्रकृति के मामलों को लोक अदालत में निपटाया जा सकेगा या नहीं यह संबंधित नियम और केस की स्थिति पर निर्भर करता है।
लोक अदालत की प्रक्रिया के लिए डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल पर वाहन नंबर और कैप्चा के जरिए लॉगिन किया जाता है। पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। अगर मोबाइल नंबर वाहन के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है तो पहले उसे अपडेट करना पड़ सकता है। इसलिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय पहले से अपने वाहन का चालान स्टेटस चेक करना बेहतर रहेगा। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर Pending Challans/Notices और भुगतान से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध भी की जाती हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि लोक अदालत का मकसद पात्र मामलों को आपसी समझौते के जरिए जल्दी निपटाना है। पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में दिल्ली में 1,22,064 ट्रैफिक चालानों का निपटारा हुआ था और कुल 1.07 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था। ऐसे में अगर आपके नाम पर पुराना चालान लंबित है तो 25 अक्टूबर 2026 की लोक अदालत से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जरूर देखें और अपनी पात्रता के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें।