अमेरिका के शिकागो में अंधाधुंध चली गोलियां, चार लोगों की मौत, 14 घायल

अमेरिका के शिकागो के रिवर नॉर्थ इलाके में एक पब के बाहर गोलीबारी में 4 लोगों की मौत और 14 घायल हो गए। घटना एक एल्बम लॉन्च पार्टी के दौरान हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, आरोपी फरार है।
अमेरिका के शिकागो में अंधाधुंध चली गोलियां, चार लोगों की मौत, 14 घायल
शिकागो के पब में गोलीबारी (फोटो- सोशल मीडिया)
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शिकागो: अमेरिका के शिकागो से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पब के बाहर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। इनमें तीन लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना बुधवार देर रात शिकागो के रिवर नॉर्थ इलाके की है।

जानकारी के अनुसार घटना एक पब के बाहर उस समय हुई, जब वहां एक गायक के एल्बम लॉन्च की पार्टी चल रही थी। पुलिस के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति ने रेस्तरां के बाहर खड़ी भीड़ पर गोलियां चलाईं और फिर वाहन में सवार होकर मौके से फरार हो गया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने मा मला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध की तलाश के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया है कि गोलीबारी की घटना में 21 से 32 वर्ष की उम्र की 13 महिलाएं और 5 पुरुष घायल हुए हैं। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। पुलिस ने बताया कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन के प्रवक्ता क्रिस किंग ने बताया कि उनके आपातकालीन विभाग में कई घायलों का इलाज हो रहा है, लेकिन उन्होंने संख्या और स्थिति की जानकारी नहीं दी। पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल कर हमलावर की पहचान में जुटी है।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले 50 वर्षों में गन कल्चर के कारण अमेरिका में 15 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका की आबादी लगभग 33 करोड़ है, लेकिन वहां हथियारों की संख्या 40 करोड़ से भी ज्यादा है। नियमों के तहत, राइफल या छोटी बंदूक खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, जबकि अन्य हथियारों के लिए यह सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बावजूद, हथियारों की आसान उपलब्धता चिंता का विषय बनी हुई है।

अमेरिकी में हथियार रखने को लेकर नियम

अमेरिका में हथियार रखने का अधिकार संविधान की दूसरी संशोधन के तहत नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक आत्मरक्षा, शिकार या खेल के लिए हथियार रख सकते हैं। हालांकि, हथियार खरीदने और रखने के लिए उम्र, पृष्ठभूमि जांच , लाइसेंसिंग और कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन जैसे नियम लागू होते हैं। हर राज्य के अपने अलग कानून होते हैं। कुछ राज्यों में नियम कड़े हैं, जबकि कुछ में शिथिल। ऑटोमैटिक हथियारों पर आमतौर पर प्रतिबंध होता है।

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