Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज सरकार को दी राहत, इस मामले में अदालत ने पक्ष में सुनाया फैसला

उच्चतम न्यायलय ने देश के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में उन बदलावों को शुक्रवार को सर्वसम्मति से बहाल कर दिया, जिनसे प्रधानमंत्री और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ सहित कई बड़े नेताओं को फायदा हुआ था। CJP काजी फैज ईसा ने संघीय सरकार और अन्य पक्षों द्वारा दायर अंतर-अदालती अपीलों (ICA) पर सुनवाई के बाद पांच सदस्यीय पीठ द्वारा छह जून को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया।

  • By साक्षी सिंह
Updated On: Sep 06, 2024 | 02:01 PM

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

Follow Us
Close
Follow Us:

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायलय ने देश के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में उन बदलावों को शुक्रवार को सर्वसम्मति से बहाल कर दिया, जिनसे प्रधानमंत्री और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ सहित कई बड़े नेताओं को फायदा हुआ था।

पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (CJP) काजी फैज ईसा ने संघीय सरकार और अन्य पक्षों द्वारा दायर अंतर-अदालती अपीलों (ICA) पर सुनवाई के बाद पांच सदस्यीय पीठ द्वारा छह जून को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया।

ये भी पढ़ें:-बांग्लादेश: तीस्ता जल बंटवारा संधि का फिर से उठा टीस, यूनुस ने की भारत से मुद्दा सुलझाने की सिफारिस

सम्बंधित ख़बरें

सनी देओल के एंटी-पाकिस्तान डायलॉग्स से नाराज थीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस, धर्मेंद्र से कर दी थी शिकायत

पाकिस्तान में हाहाकार: चिकन ₹840 और चावल ₹320 के पार! 23वें हफ्ते भी नहीं थमी महंगाई की मार

मौलाना मसूद ने जारी किया मौत का ऑडियो, भारत को दहलाने का ‘फिदायी प्लान’ तैयार, बोला- इस बार एक नहीं 1000…!

‘INC मतलब इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस’, मणिशंकर की सलाह पर भड़की भाजपा, कहा- इनके लिए ‘पाकिस्तान मेरा भाईजान’

देश की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कानूनों में संशोधन को निरस्त करने वाले पहले के फैसले को पलट दिया तथा संघीय सरकार एवं अन्य प्रभावित पक्षों द्वारा दायर अंतर-अदालती अपीलों को स्वीकार कर लिया।

शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मई 2023 में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) कानूनों में संशोधन किया था। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस कानून की आलोचना की थी क्योंकि इसके कारण आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ जैसे नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए थे।

पूर्व प्रधानमंत्री खान ने इन संशोधनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने पिछले साल सितंबर में इन बदलावों को रद्द कर दिया था।न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार, उसने अपील के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और उन संशोधनों को बहाल कर दिया जिन्हें पहले असंवैधानिक घोषित किया गया था।

ये भी पढ़ें:-अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन इस मामले में पाए गए दोषी, 17 साल तक की सजा का है प्रावधान

न्यायालय ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश ‘‘संसद के द्वारपाल नहीं हो सकते। उसने कहा कि जब भी संभव हो, उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानून को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। सुनवाई के दौरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए, जहां वह पिछले साल सितंबर से बंद हैं।(एजेंसी)

Pakistan supreme court gives relief to shahbaz government court ruled in favor in this case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 06, 2024 | 02:01 PM

Topics:  

  • Pakistan
  • Supreme Court

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.