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रिहाई की गूंज से हिला पाकिस्तान! इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उबाल, रावलपिंडी में धारा 144 लागू
Pakistan Section 144: पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीटीआई (PTI) के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 20 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आदियाला जेल के बाहर किसी भी तरह की भीड़ पर सख्त पाबंदी है।
- Written By: अमन उपाध्याय

PTI प्रोटेस्ट, फोटो (सो. सोशल मीडिया)
Pakistan Section 144 Rawalpindi Imran Khan PTI Protest: पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) द्वारा जेल के बाहर प्रदर्शन के ऐलान के बाद प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। रावलपिंडी के अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 20 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी है। यह फैसला विशेष रूप से आदियाला जेल के आसपास के इलाकों में संभावित हिंसा और भीड़ को रोकने के लिए लिया गया है।
आदियाला जेल के बाहर भारी सुरक्षा
रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 6 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत अब रावलपिंडी में पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि जिला इंटेलिजेंस कमेटी (DIC) की रिपोर्ट में यह अंदेशा जताया गया है कि कुछ समूह संवेदनशील इमारतों और मुख्य सड़कों पर भीड़ जुटाकर हालात खराब कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि ये प्रदर्शनकारी हिंसक गतिविधियों के लिए लोगों को उकसा सकते हैं।
PTI का ‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन’
पीटीआई ने आदियाला जेल के बाहर ‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन’ का आह्वान किया है। पार्टी का आरोप है कि जेल प्रशासन इमरान खान से मिलने आने वाले उनके परिवार के सदस्यों और पार्टी नेताओं पर कई तरह की अवैध पाबंदियां लगा रहा है। इमरान खान वर्तमान में आदियाला जेल में बंद हैं और हर मंगलवार व गुरुवार को अदालत के आदेशानुसार उनसे मिलने का समय तय होता है। पीटीआई का कहना है कि ये प्रदर्शन इन पाबंदियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किए जा रहे हैं।
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9 अप्रैल की तारीख और बढ़ा तनाव
प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 9 अप्रैल को होने वाला प्रदर्शन है। गौरतलब है कि 9 अप्रैल वही दिन है, जब साल 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। पीटीआई इस दिन को बड़े स्तर पर मनाने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है जिसके कारण रावलपिंडी में धारा 144 को सख्ती से लागू किया गया है।
इन चीजों पर रहेगी सख्त पाबंदी
धारा 144 के तहत केवल भीड़ पर ही नहीं बल्कि कई अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। रावलपिंडी में हथियारों के प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण और नफरत फैलाने वाले पोस्टरों पर पाबंदी है। इसके अलावा, पेट्रोल बम, बॉल बेयरिंग, लाठी-डंडे या कोई भी ऐसी नुकीली चीज ले जाने की अनुमति नहीं है जिसका इस्तेमाल हिंसा में हो सके।
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बाइक पर दो लोगों के साथ बैठने (पिलियन राइडिंग) और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सड़कों और अहम सरकारी इमारतों के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।
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