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सऊदी अरब में पहली बार: अदालत ने पहले यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति का नाम लेने का आदेश दिया

  • By आसिफ सईद
Updated On: Jan 12, 2022 | 03:23 PM

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नई दिल्ली: सऊदी अरब (Saudi Arabia) में पहली बार यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के दोषी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि, सऊदी अरब के एक कोर्ट (Court) ने पहली बार आदेश दिया है कि यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया जाए और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाए।

रिपोर्ट के अनुसार, यासिर अल-अरावी नाम के शख्स को आपराधिक अदालत ने एक महिला को अश्लील टिप्पणियों का उपयोग करके परेशान करने का दोषी पाया था जिसके बाद उसे आठ महीने जेल की सजा सुनाई गई है और 1,330 यूएस डॉलर्स का जुर्माना लगाया गया है।

बता दें कि, सऊदी अरब में उत्पीड़न विरोधी कानून में एक साल पहले संशोधन किया गया था ताकि अपराधियों के नाम और सजा स्थानीय समाचार पत्रों में उनके खर्च पर प्रकाशित की जा सके। तब न्यायाधीशों पर यह तय करने के लिए छोड़ दिया गया था कि, अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके प्रभाव को इस तरह के कदम की आवश्यकता है।

यह कानून, जो 2018 में प्रभावी हुआ, पहले से ही यौन उत्पीड़न के एक अधिनियम के दोषी पाए जाने वालों के लिए दो साल तक की जेल और $ 27,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोहराए जाने वाले अपराधियों को पांच साल तक की कैद और 80,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वैसे रिपोर्ट में कहा गया है कि, कानूनी कदम उठाने के बावजूद कुछ सऊदी महिलाओं ने शिकायत की है कि अधिकारी अभी भी उत्पीड़न को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं।

For the first time in saudi arabia the court orders publicly shaming the person convicted of sexual harrasment by name

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Published On: Jan 12, 2022 | 03:23 PM

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