बंगाल में बुलडोजर एक्शन! तिलजला से हुई शुरुआत, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने दिया अल्टीमेटम, कहा- कोई बचेगा नहीं
West Bengal Bulldozer Action: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तिलजला में हुए अग्निकांड के बाद सुवेंदु सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर आ गई है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने अल्टीमेटम दे दिया है।
- Written By: प्रिया जैस
अग्निमित्रा पॉल के निर्देश अवैध फैक्ट्री को ढहाया (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Suvendu Adhikari Bulldozer Action: पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत, बुधवार से ही कोलकाता में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कोलकाता के तिलजला इलाके में एक रिहायशी इमारत में बनी अवैध फैक्ट्री को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसी फैक्ट्री में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी।
बंगाल की नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उन अवैध इमारतों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके पास फायर लाइसेंस या ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) नहीं है। उन इमारतों के मालिकों को पहले स्थिति सुधारने का एक मौका दिया जाएगा। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आगे कहा कि इसके बाद भी यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अग्निमित्रा पॉल ने दिया अल्टीमेटम
शहर में गैर-कानूनी इमारतों को गिराने पर पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ये इमारतें और अगली दो इमारतें एक ही व्यक्ति की हैं, और यह पूरी तरह से गैर-कानूनी इमारत है। हम अपने डिपार्टमेंट से हर म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन के सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नोटिस दे रहे हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में देखें, जो भी घर या इमारत गैर-कानूनी है।
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#WATCH | Kolkata | On the demolition of illegal buildings in the city after the fire incident in Tiljala area, West Bengal Minister Agnimitra Paul says, “…these buildings and the next two buildings belong to the same person, and it is a completely illegal building. We are… pic.twitter.com/fM33z9qoOv — ANI (@ANI) May 13, 2026
15 दिन से एक महीने का मिलेगा समय
हम उन्हें समय देते हैं, 15 दिन या एक महीना देंगे। अगर आप यह डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते कि आपकी इमारत कानूनी है, तो हमें आखिरी कदम उठाना होगा। दो लोगों की मौत हो गई है, तीन नेशनल मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो कोई भी यह साबित कर देगा कि उनकी इमारत कानूनी है, उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो कोई भी सोचता है कि वे बच निकलेंगे, उन्हें नहीं होने दिया जाएगा। हमने कल से नोटिस देना शुरू कर दिया है और उन्हें काफी समय देंगे, और आखिर में, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, तो हम कार्रवाई करेंगे।
चमड़े की फैक्ट्री में लगी थी आग
आपको जानकारी दें, कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे टॉपसिया इलाके के तिलजला में जीजे खान रोड पर एक बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित एक चमड़े की फैक्ट्री में आग लगी थी। आग लगने की घटना के 30 घंटे के भीतर ही फैक्ट्री को गिराने का काम शुरू हो गया। राज्य सरकार को तिलजला आग की घटना पर शुरुआती रिपोर्ट मिल चुकी है।
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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। उन्होंने एक दिन के भीतर ही अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद फैक्ट्री को गिराने का काम शुरू हो गया। इस घटना की जांच के लिए सुवेंदु सरकार ने जांच समिति का गठन किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह घटना कैसे हुई।
जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री अधिकारी ने बताया कि तिलजला फैक्ट्री के पास कोई बिल्डिंग प्लान नहीं था और वह अवैध रूप से चल रही थी। वहां आग से सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम भी नहीं थे। पुलिस ने आग लगने की घटना के सिलसिले में चमड़े की फैक्टरी के मालिक जफर निसार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। तिलजाला में हुई इस घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने कोलकाता में सभी गैर-कानूनी और खतरनाक फैक्टरियों की पानी की लाइनें काटने का आदेश दिया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
