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आरजी कर मामले में हाई कोर्ट करेगा सुनवाई, ममता सरकार ने दायर की थी याचिका

RG Kar Case: उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा। सीबीआई ने मामले में अपील दायर करने के राज्य के अधिकार का विरोध किया है।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Jan 22, 2025 | 12:44 PM

कलकत्ता उच्च न्यायालय व ममता बनर्जी (सोर्स: सोशल मीडिया)

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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के बलात्कार-हत्या मामले में सुनवाई करेगा। निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अपर्याप्त बताने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को हाई कोर्ट स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), पीड़िता के परिवार और दोषी का पक्ष सुनेगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा। सीबीआई ने मामले में अपील दायर करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए दावा किया कि अभियोजन एजेंसी वह है और उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने का अधिकार है।

कोर्ट ने दी है उम्रकैद की सजा

बता दें कि सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों के माध्यम से उनकी दलीलें सुनेगी।

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घटना का पूरा विवरण

9 अगस्त, 2024: प्रशिक्षु डॉक्टर का अर्धनग्न शव अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर मिला।

10 अगस्त: कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का पहला विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ।

12 अगस्त: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को 7 दिनों के भीतर मामला सुलझाने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही अस्पताल के प्राचार्य संदीप घोष ने विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

13 अगस्त: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे “बहुत ही भयावह” करार दिया। कोर्ट ने डॉक्टरों से अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की अपील की। इसके साथ ही एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया।

14 अगस्त: हाईकोर्ट ने आरजी कर के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेज दिया और केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया।

15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस की रात आरजी कर अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया और आपातकालीन विभाग में तोड़फोड़ की।

16 अगस्त: पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया।

20 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को मामले की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

24 अगस्त: मुख्य आरोपी और 6 अन्य का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया।

2 सितंबर: सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया।

14 सितंबर: सीबीआई ने फिर से संदीप घोष और कोलकाता पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को एफआईआर में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

7 अक्टूबर: सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की।

11 नवंबर: सियालदह कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ।

20 जनवरी, 2025: सियालदह कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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Kolkata rg kar case high court will hear arguments of doctor s family cbi and convict know the full case

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Published On: Jan 22, 2025 | 12:44 PM

Topics:  

  • RG Kar Medical College Case

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