अभिषेक बनर्जी पर आई नई आफत, KMC ने मांगी इमारतों की एलिवेशन कॉपी, बोली- सिर्फ जवाब से काम नहीं चलेगा

KMC Notice Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के आवास शांतिनिकेतन को लेकर KMC ने एलिवेशन कॉपी की मांग की है। निगम ने कहा है कि इमारत के मूल ढांचे में बदलाव का देना होगा पूरा हिसाब देना होगा।
New Trouble for Abhishek Banerjee: KMC Demands Copies of Building Elevations, States—"A Mere Response Will Not Suffice"
अभिषेक बनर्जी (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
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Abhishek Banerjee Properties Elevation Copy: संपत्ति से जुड़े विवाद में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी लगातार मुश्किलों घिरते नजर आ रहे हैं। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी एक कंपनी के नाम पर पंजीकृत इमारत की एलिवेशन कॉपी मांगी है। इस कॉपी को दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड स्थित उस संपत्ति के संबंध में केएमसी द्वारा पहले दिए गए नोटिस के जवाब के साथ देना होगा।

दक्षिण कोलकाता के 188ए हरीश मुखर्जी रोड स्थित इमारत पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के आवास के निकट है। लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कॉर्पोरेट संस्था के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन इसका उपयोग अभिषेक बनर्जी के आवास के रूप में किया जाता था। इमारत का नाम "शांतिनिकेतन" है।

सिर्फ जवाब देना पर्याप्त नहीं: KMC

केएमसी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नोटिस का केवल जवाब देना पर्याप्त नहीं होगा। दावों को प्रमाणित करने के लिए जवाब के साथ उसी इमारत की एलिवेशन कॉपी संलग्न करनी होगी। अधिकारियों ने कहा कि उक्त इमारत की मूल संरचना में किए गए बदलावों और परिवर्धनों का विवरण भी उस एलिवेशन कॉपी में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

क्या है एलिवेशन कॉपी?

एलिवेशन कॉपी से आशय आमतौर पर भवन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले वास्तुशिल्पीय एलिवेशन रेखाचित्रों से है। ये 2डी, स्केल किए गए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं, जो किसी संरचना के 3डी को दर्शाते हैं, जिनमें दीवारों, छतों, दरवाजों, खिड़कियों और बाहरी सामग्रियों जैसी विशेषताओं को एक विशिष्ट दिशा से देखा जाता है।

17 संपत्तियों को मिली थी नोटिस

बता दें, अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को केएमसी ने नोटिस भेजे थे। जानकारी के मुताबिक शांतिनिकेतन की तरह अन्य संपत्तियों के लिए भी एलिवेशन कॉपी देनी होगी। जानकारी मिली है कि निर्माण डिजाइन की मंजूरी प्राप्त करते समय, निर्माण स्थल का चित्र या रेखाचित्र और वहां किए जा रहे कार्य का विवरण आवेदन के साथ जमा करना होता है, जो कि केएमसी भवन नियम, 2009 के तहत अनिवार्य है।

दस्तावेजों की एक प्रति भवन विभाग के पास रखी जाती है और दूसरी आवेदक के पास रहती है। यह डिजाइन एक विशेष प्रकार के नीले कागज पर बनाया जाता है। यह प्रति केएमसी के लिए निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी स्थान पर अवैध निर्माणों की जानकारी प्राप्त करने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है।

विपक्ष लगातार रहा हमलावर

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के दौरान सीपीआईएम, कांग्रेस और भाजपा ने बनर्जी परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर बड़ी संख्या में संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। हालांकि, ममता बनर्जी ने विपक्ष के इन आरोपों पर बचाव करते दिखीं और विपक्ष के आरोप को कीचड़ उछालने का प्रयास बताकर खारिज कर दिया था।

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