फर्जी हस्ताक्षर मामले में CID के सामने पेश नहीं हुए अभिषेक बनर्जी, पत्र लिख कर मांगा और समय

Abhishek Banerjee: सिग्नेचर मिसमैच मामले की जांच के बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने CID से पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका और दिल्ली में मौजूदगी का हवाला दिया।
Abhishek Banerjee responds to CID notice; seeks time to appear at the office for questioning.
अभिषेक बनर्जी (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Abhishek Banerjee CID Notice Signature Mismatch Case: पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी के नोटिस पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना जवाब भेजा है। उन्होंने सिग्नेचर मिसमैच के मामले में पूछताछ केलिए दक्षिण कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए और समय मांगा है। यह मामला तब दर्ज किया गया था जब तृणमूल के कुछ विधायकों ने शिकायत की थी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए सरकारी दस्तावेजों पर कई विधायकों के जाली हस्ताक्षर किए गए थे।

जांच एजेंसी ने भेजा नोटिस

1 जून को सीआईडी ऑफिस में पेश न हो पाने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राज्य की जांच एजेंसी ने एक नया नोटिस भेजकर सोमवार दोपहर तक पेश होने को कहा था। हालांकि, वह शनिवार दोपहर कोलकाता से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, ताकि सोमवार को विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकें। ममता बनर्जी भी इस बैठक के लिए फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं।

राज्य की पुलिस ने क्या कहा?

राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शनिवार दोपहर को यह साफ हो गया था कि अभिषेक बनर्जी सीआईडी कार्यालय नहीं आएंगे, क्योंकि वह दिल्ली के लिए निकल चुके थे। हालांकि, सोमवार को उन्होंने सीआईडी को एक औपचारिक संदेश भेजकर पूछताछ के लिए पेश होने के लिए और समय मांगा।

गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे कोर्ट

पुलिस के सूत्रों द्वारा पता चला कि संदेश में उन्होंने सीआईडी को सोमवार को दिल्ली में अपनी मौजूदगी के बारे में बताया और 10 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज वेकेशन बेंच में अपनी याचिका पर होने वाली अहम सुनवाई का भी जिक्र किया। इस याचिका में सीआईडी के समन को चुनौती दी गई है और मामले के संबंध में गिरफ्तारी समेत किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है।

जांच एजेंसी ने नहीं दिया था समय

पिछले हफ्ते, जब उन्होंने सीआईडी के समन को चुनौती देने और सुरक्षा की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, तो उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई (फास्ट-ट्रैक हियरिंग) के लिए भी एक अर्जी दाखिल की थी। सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक ने सोमवार को सीआईडी ​​को लिखे पत्र में पूछताछ के लिए पेश होने से पहले 15 दिन का समय मांगा था। राज्य की जांच एजेंसी ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया।

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