अभिषेक बनर्जी पर KMC का शिकंजा, अवैध निर्माण मामले में कमिश्नर ने दिए सख्त निर्देश; 5 दिन में मांगी रिपोर्ट
Abhishek Banerjee KMC Notice: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोलकाता नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की स्थिति पर 5 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
- Written By: अमन मौर्या
अभिषेक बनर्जी (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Kolkata Municipal Corporation Demolition: कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी प्रॉपर्टीज पर अवैध निर्माण को गिराने की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी। केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट से अभिषेक बनर्जी के घर पर अवैध निर्माण को गिराने की अंतिम स्थिति के बारे में अगले पांच दिनों में रिपोर्ट मांगी है। अभिषेक इस समय चौतरफा मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं।
सरकार ने दिया निर्देश
कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर को इस संबंध में राज्य के म्युनिसिपल अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जरूरी निर्देश पहले ही मिल चुके हैं। केएमसी कमिश्नर स्मिता पांडे ने निर्देश मिलने के बाद अब बिल्डिंग और असेसमेंट डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी है।
जानकारी के मुताबिक, कोलकाता म्युनिसिपल बिल्डिंग एक्ट की धारा 400 (1) के तहत 17 से 21 प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी किए गए हैं। कमिश्नर यह जानना चाहती थीं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है।
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KMC को कोर्ट से मिली मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, यह रिपोर्ट मिलने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश देंगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस संबंध में कोलकाता नगर निगम को पहले ही अंतिम मंजूरी दे दी है।
कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी अवैध ढांचे को गिरा दिया जाएगा। इस आदेश को लागू करने के लिए, म्युनिसिपल कमिश्नर ने पिछले हफ्ते बिल्डिंग और असेसमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को अपने घर बुलाया था। म्युनिसिपल कमिश्नर ने पांच दिनों के भीतर अंतिम स्थिति पर सभी रिपोर्ट मांगीं।
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कोर्ट का सख्त आदेश
इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को बताया कि अभिषेक बनर्जी को और समय नहीं दिया जाएगा। इस बार सख्त कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि फैसले को लागू करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट से आदेश मिल चुका है। केएमसी ने हाल ही में अभिषेक बनर्जी को अवैध निर्माण के बारे में गिराने के नोटिस जारी किए थे।
एजेंसी इनपुट के साथ…
