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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसले के बाद बैकफुट पर यूपी सरकार, रिएक्शन जानकर समझ आ जाएगी पूरी कहानी!

बुधवार को बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम को कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी के घर पर केवल इस वजह से बुल्डोजर नहीं चला सकते क्योंकि वह आरोपी या अपराधी है। इस पर यूपी सरकार की प्रतिक्रिया आई है।

  • By अभिषेक सिंह
Updated On: Nov 13, 2024 | 06:34 PM

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लखनऊ: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। इस दृष्टि से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा होगा।

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया तत्वों, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाना आसान होगा। कानून का राज सभी पर लागू होता है। हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पक्षकार नहीं थी। यह मामला जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से जुड़ा था।

यूपी सरकार ने क्या कुछ कहा?

बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। इस दृष्टि से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा होगा।

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अपराधियों पर नकेल कसना होगा आसान

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया तत्वों, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाना आसान होगा। कानून का राज सभी पर लागू होता है। हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पक्षकार नहीं थी। यह मामला जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से जुड़ा था।

यह भी पढ़ें:-  बुलडोजर एक्शन पर चला ‘सुप्रीम’ चाबुक तो बोल पड़े असदुद्दीन ओवैसी, पीएम मोदी को लेकर दे डाला ये बड़ा बयान

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तीखी टिप्पणी की थी। इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश तय किए थे। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी होने पर भी घर गिराना सही नहीं है।

राजभर ने भी किया स्वागत

यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है। हमारी सरकार भी इसका स्वागत करती है और विपक्ष भी इसका स्वागत करता है। सरकार किसी का घर गिराने की मंशा नहीं रखती है, अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित कर सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बने घर को नहीं गिराती है।

यह भी पढ़ें:- Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश- गैराज में खड़ा होगा बुलडोजर, जानें इन नेताओं के कमेंट्स

Up government on backfoot after supreme court decision on bulldozer action

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Published On: Nov 13, 2024 | 06:34 PM

Topics:  

  • Supreme Court
  • Yogi Adityanath

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