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आजम खान फिर जाएंगे जेल…कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, बेटा भी दोषी करार, जानें क्या है मामला

Azam Khan News Today: कुछ समय पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे और उन्होंने राहत की सांस ली थी। मगर उन्हें आज सोमवार को एक बड़ा झटका लगा है।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Nov 17, 2025 | 03:40 PM

पिता आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम खान, (फाइल फोटो)

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Rampur News: यूपी के रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है। MP/MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया है। मामला अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया था। सपा नेता आजम खान भी इस केस में सह-आरोपी हैं। कोर्ट ने उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाया है।

अब्दुल्ला आजम पर यह आरोप था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र पूरी न होने के बावजूद खुद को योग्य दिखाने के लिए दस्तावेजों में छेड़छाड़ की। जांच में यह सामने आया कि अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त पैन कार्ड बनवाया था। इस पूरे मामले में उनके पिता आजम खान की संलिप्तता का भी संदेह व्यक्त किया गया, जिसके बाद उन्हें साजिश रचने का आरोपी बनाया गया। सभी सबूतों और गवाही की जांच के बाद अदालत ने दोनों, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में दोषी करार दिया है।

2019 में दर्ज की गई थी शिकायत

बता दें कि बीजेपी नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं। आरोप है कि सपा नेता आजम खान के इशारे पर दोनों पैनकार्ड का अब्दुल्ला ने समय-समय पर इस्तेमाल किया है। इस केस का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जहां दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी।

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मंगलवार को इस मामले में अदालत को अपना फैसला सुनाना था, जिसके लिए आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को तलब किया गया था। दोपहर बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश हुए, जहां एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के शोभित बंसल ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को धोखाधड़ी में दोषी करार दिया।

यह भी पढ़ें- शेख हसीना को फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, नागरिकों पर गोली चलाने का था आरोप

एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोनों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा, “आजम खान को अपने किए की सजा मिली है, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। 6 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।”

Rampur azam khan and son abdullah convicted in 2 pan card cases

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Published On: Nov 17, 2025 | 03:00 PM

Topics:  

  • Azam Khan
  • Uttar Pradesh

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